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बिना दस्तावेज ले जा रहे थे मवेशी, तस्करी का मामला दर्ज

गुरुर। सनौद थाना क्षेत्र में मवेशी तस्करी का मामला सामने आया है। जिसमें एक आरोपी अश्वनी साहू द्वारा बिना कोई दस्तावेज के मवेशियों को गाड़ी पर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जांच की तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला। जिसके आधार पर उनके खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी दीपक भगत ने बताया 18 सितंबर को मुखबीर से सूचना मिला कि छोटा हाथी कत्था कलर का क्र0 CG 05 X 4873 में अवैध रूप से 02 नग गाय तथा 02 नग बछिया भरा हुआ मवेशियों को अवैध रूप से छोटा हाथी में भरकर डोटोपार की ओर ले जा रहा है। सूचना पर हमराह स0उ0नि0 भुजबल साहू, आरक्षक क्र0 239 राहुल देव गजपाल के साथ रवाना होकर मौके पर पहुंचकर रोककर पूछताछ किया, जो वाहन चालक अपना नाम अश्वनी साहू पिता गरीबा राम साहू उम्र 40 वर्ष निवासी अरमरीकला का होना बताये, जो अरमरीकला से 02 नग गाय तथा 02 नग बछिया को अरमरीकला से डोटोपार ले जाना बताये तथा वाहन चालक को उक्त पशुओं के संबंध में 91 जा0फौ0 का नोटिस देकर दस्तावेज मांग करने पर नहीं होना बताये तथा वाहन सहित थाना नजदीक होने से थाना परिसर में लाया गया तथा गवाह मोहन साहू एवं गैंदलाल सेन के उपस्थिति में मुखबीर सूचना से अवगत कराकर चेक किया, जो 01 नग कजरी गाय उम्र 12 वर्ष कीमती 3000 रू0 तथा 01 नग लाल गाय उम्र 09 वर्ष, कीमती 6000 रू0 तथा 01 नग छोटा बछिया लाल कलर उम्र 02 वर्ष कीमती 1200 रू0 तथा 01 नग लाल कलर का छोटा बछिया उम्र 02 वर्ष, कीमती 1200 रू0, एक छोटा हाथी कत्था कलर का क्र0 CG 05 X 4873 कीमती 75,000 रू0 जुमला कीमती 86,400 रू0 को समक्ष गवाहों के बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर जप्ती की कार्यवाही की गई तथा जप्त मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा अधिकारी को करायी जाती है तथा मवेशियों को गौशाला संरक्षण में रखने पृथक से प्रतिवेदन तैयार की गई है। आरोपी चालक के विरूध्द धारा 4, 6, 10 छ0ग0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 का मामला दर्ज किया गया।

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