बालोद। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ० प्रज्ञा पचौरी, बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी मनीष सोनी उर्फ गुड्डा आ. स्व. सोमनलाल सोनी, उम्र-29 वर्ष आमापारा वार्ड क. 13 बालोद, थाना-बालोद, को भा.द.सं. की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व 1.000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से भगवती प्रसाद साहू, विशेष लोक अभियोजक (एट्रोसिटी) बालोद (छ.ग.) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 24 फरवरी .2019 को योगेश कुमार यादव ने आरक्षी केन्द्र बालोद में इस आशय की सूचना दी कि, दिनांक लगभग 5:45 बजे अभियुक्त मनीष सोनी द्वारा गांधी लाल भूआर्य को मोबाईल से अधिक शराब पीने की जानकारी उनके घर वालों को बताने की बात को लेकर गाली गुप्तार कर आक्रमक एवं उत्तेजित होकर मृतक गांधी लाल भूआर्य को आदिवासी जाति का होना जानते हुए सब्जी काटने वाले लोहे की धारदार चाकू से हत्या करने की नियत से प्राण घातक चोट पहुंचाकर हत्या किया है। उक्त सूचना दिये जाने पर थाना बालोद में निरीक्षक आर.के.यादव के द्वारा प्रथम सूचना अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं. व धारा 3(2) (v) एस.सी/एस.टी. एक्ट के अधीन अभियुक्त मनीष सोनी के विरूद्ध दर्ज किया गया।
विचारण के दौरान मृतक की शव का नक्शा पंचायतनामा गवाहों की उपस्थिति में तैयार किया गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शेष समस्त विवेचना उपरांत पंजीबद्ध अपराध का अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस – पी.सी. श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के आधार पर अपराध प्रमाणित मानकर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
बालोद शराब भट्ठी के पास चखना दुकान में चाकू मारकर हत्या करने वाले को मिला आजीवन कारावास
