ग्राम पंचायत खड़बत्तर के निलंबित सचिव द्वारा 15 दिवस के भीतर उपस्थित न होने पर होगी एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही
बालोद| जिला पंचायत बालोद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत खड़बत्तर के निलम्बित सचिव को 15 दिवस के भीतर उपस्थित न होने पर होगी एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। उन्होंने बताया कि जिले के जनपद पंचायत गुण्डरदेही के ग्राम पंचायत कचान्दुर के भदरूराम साहू द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमे उन्होंने बताया कि धर्मपत्नि स्व. श्रीमती विशाखा साहू सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की हितग्राही थी, जिनकी मृत्यु दिनांक 16.01.2018 को हो गई थी। किन्तु तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गेश कुमार सोनी द्वारा हितग्राही को 23 माह तक जीवित रखकर अनाधिकृत रूप से उसके पेंशन राशि को आहरण कर उपयोग की गई। शिकायत के परिप्रेक्ष्य में श्री दुर्गेश कुमार सोनी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत खड़बत्तर, जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा को दिनांक 01 सितंबर 2021 को निलम्बित किया गया। नियमानुसार विभागीय जांच संस्थित करते हुए जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उपस्थित होने हेतु बारम्बर पत्र लेख किया गया। किन्तु श्री सोनी अनुपस्थित रहें। इस प्रकार श्री सोनी दिनांक 11.12.2021 से आज पर्यन्त तक बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। अतएव 15 दिवस के भीतर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष उपस्थिति दें अन्यथा पद से पृथक करने की एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
मामला गजब है: हितग्राही मर चुके थे पर 23 माह तक उनके नाम का पेंशन डकारते रहे सचिव, निलंबन हुआ तो अब तक वापस ही नहीं आए, अब सीईओ ने दिया अंतिम नोटिस वरना …..
