गुरुर में अतिक्रमण कर फल दुकान लगाने वालों को नगर पंचायत ने थमाया नोटिस, 24 घंटों में सामान हटाने का फरमान, वरना खाली करना पड़ेगा दुकान!

गुरुर। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा बस स्टैंड के आसपास सड़क किनारे अतिक्रमण कर फल बेचने वाले व्यापारियों को नोटिस थमाया गया था। जिसमें उन्हें कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण क्षेत्र से सामान हटाकर अपने निर्धारित कॉन्प्लेक्स से सामान की बिक्री करें। इस नोटिस का असर भी हो गया और नोटिस मिलते ही फल विक्रेताओं ने जो सामान फैला कर रखे थे उन्हें समेटना शुरू कर दिया। उक्त कार्य का निरीक्षण करने के लिए स्वयं नगर पंचायत सीएमओ एलेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी संबंधित स्थानों पर भी पहुंचे। जहां जमीन का चिन्हांकन किया गया ताकि उक्त सीमा से बाहर कोई भी फल या अन्य व्यापारी अतिक्रमण ना कर सके। सभी व्यापारियों की स्पष्ट निर्देशित किया गया कि यातायात के बेहतर सुचारू व्यवस्था के लिए सड़क में अतिक्रमण न करें। लगातार शिकायत थी कि कॉन्प्लेक्स को छोड़कर लोग बाहर तक सामान फैला कर बिक्री करते हैं जिससे आए दिन हादसा होने की आशंका बनी रहती है। इस कार्य को देखते हुए नगर पंचायत प्रशासन ने इस बार सख्त कदम उठाया है। इसके पहले भी नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा कई बार समझाइश दी जा चुकी थी। लेकिन व्यापारी नहीं मान रहे थे । अंततः नए सीएमओ ने पुलिस प्रशासन की मदद से सभी अतिक्रमण कारी व्यापारियों को नोटिस थमा कर उनके सामान को कांप्लेक्स अंदर शिफ्ट करवाया। वे स्वयं भी सामान हटाने में मदद करते नजर आए। सीएमओ की उक्त कार्यशैली में नगर में चर्चा का विषय रही। उनके निर्देशन में गुरुर नगर में ऐसा कार्य हुआ जो अब तक नहीं हो पाया था। कई साल से लोग अपने दुकानों को छोड़कर सड़क किनारे सामान और फलों की बिक्री कर रहे थे। जिससे सड़क पर आवागमन भी बाधित होता था।

यह नोटिस दिया गया है

सभी फल विक्रेता को नोटिस में कहा गया है कि
आबंटित शासकीय कॉम्पलेक्स के अन्दर व्यवस्थित फल दुकान संचालित करें। नगर पंचायत गुरूर क्षेत्रांतर्गत पुराना बस स्टैण्ड, वन विभाग के सामने आप सभी फल विक्रेता को व्यवसाय करने हेतु शासकीय कॉम्पलेक्स आबंटित किया गया है। कॉम्पलेक्स के अन्दर फल व्यवसाय संचालन करने हेतु पूर्व में आप सभी विक्रेताओं को लिखित सूचना दिया जा चुका है। परन्तु आप सभी विक्रेताओं द्वारा मनमानी करते हुऐ आबंटित, कॉम्पलेक्स के समीप स्थित बालोद धमतरी मुख्य मार्ग के सामने फुटपाथ पर फल विक्रय करने हेतु बाँस / बल्ली द्वारा अतिक्रमण कर दुकान संचालित किया जा रहा है। जिससे अवगमन में असुविधा हो रही है, तथा आम नागरिकों के जान-माल की हानि होने एवं भविष्य के कोई अप्रिय दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आप पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के भीतर आपके द्वारा बालोद धमतरी मुख्य मार्ग के सामने से अतिक्रमण हटाकर फल विक्रय का व्यवसाय करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुऐ कॉम्पलेक्स आबंटन हेतु जमा आमानत राशि राजमात करते हुऐ, कॉम्प्लेक्स खाली करने की कार्यवाही किया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

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