वर्ष 2018 में किया गया था अपराध पंजीबद्
आरोपी के द्वारा सिविल डिप्लोमा का फर्जी एवं कूट रचित मार्कशीट तैयार कर लोगो को नक्शा बनाकर देकर लाभ प्राप्त करता था।
बालोद। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी राजेश कुमार चोपड़ा बालोद के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 21 जुलाई2011 से दिनांक 21 जुलाई 2014 तक आरोपी संतोष चौधरी के द्वारा म0प्र0 बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन भोपाल वर्ष मई जून 1991 तृतीय वर्ष (RNC) सिविल डिप्लोमा का फर्जी एवं कूट रचित मार्कशीट तैयार कर नगरपालिका परिषद बालोद क्षेत्र में संरचना इंजिनियर का प्रस्तुत कर अनुबंध प्राप्त कर नक्शा लोगो को बनाकर अपना लाभ प्राप्त किया है। जांच उक्त शिकायत सही पाये जाने से 16 जनवरी 2018 को थाना बालोद में अपराध क्रमांक 22 / 2018 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज बी. एन. मीणा के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद प्रज्ञा मेश्राम एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण में पुराने मामलो का निकाल हेतु सभी थाना प्रभारीयों को निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में 22 जून को आरोपी संतोष चौधरी पिता . पी. एल चौधरी उम्र 54 साल निवासी. बुधवारी बाजार बालोद थाना व जिला बालोद को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जहां से उसे जेल दाखिल किया गया। आरोपी भाजपा नेत्री प्रतिभा चौधरी के पति हैं।
क्या था मामला
प्रार्थी राजेश चोपड़ा ने मामले की शिकायत पांच मई 2017 को एसपी से की थी। जिसकी जांच सहायक उप निरीक्षक अनित राम यादव ने की। जिसमें पाया गया कि मप्र बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन भोपाल वर्ष मई जून 1991 तृतीय वर्ष (आरएनसी) सिविल डिप्लोमा का फर्जी एवं कूट रचित मार्कशीट प्रस्तुत कर नगरपालिका परिषद बालोद क्षेत्र में संरचना इंजिनियर का अनुबंध प्राप्त कर नक्शा लोगो का बनाकर लाभ प्राप्त किया है।
