जगदलपुर से यूपी तक बाइक में हो रही थी 15 किलो गांजे की तस्करी, जगतरा टोल प्लाजा में चेकिंग में पकड़ाया



18 वर्षीय आरोपी ईशदत्त मिश्रा ग्राम बसुहार थाना सराय अकील जिला कोशाम्बी (उ0प्र0) को भेजा गया जेल

बालोद/ गुरुर। नशे से आजादी पखवाडा अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के रोकथाम हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग बीएन मीणा के निर्देश प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम के एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुरुर राजेश कुमार बागडे के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी गुरूर डॉ० भानुप्रताप साव व प्रभारी पुलिस सहायता केन्द्र पुरूर उप०निरी0 शिशिर पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस सहायता केन्द्र पुरूर की टीम गठित कर विशेष अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन में संबंधीत प्रकरण में सफलता हासिल की गई। 12 से 26 जून तक बालोद पुलिस द्वारा नशा मुक्ति हेतु चलाये जा रहे नशे से आजादी पखवाडा अभियान के तहत पुलिस सहायता केन्द्र पुरूर थाना गुरूर के पुलिस पार्टी द्वारा क्षेत्र में नशीले पदार्थ के परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु 19 जून को उप निरीक्षक शिशिर पाण्डेय हमराह आर. आर0 159 लिखन साहु 64 गुणेश यादव, 281 सुरेश पटेल, 168 डोमेन्द्र रावटे 94 संदीप यादव शासकीय वाहन क्रमांक सीजी-03-8570 से एम०सी०पी० कार्यवाही हेतु टोलप्लाजा जगतरा रवाना हुआ था। टोलप्लाजा पहुंचकर एम०सी०पी० लगाकर वाहनों की चेकिंग कार्यवाही की जा रही थी। उसी दौरान चारामा की ओर से आ रहे यामहा R15 मोटर सायकल बिना नंबर में सवार एक व्यक्ति एक बैग में कुछ भरकर आ रहा था। जिसे संदिग्ध पाकर रोका गया, पूछताछ करने पर अपना नाम ईशदत्त मिश्र पिता श्याम बिहारी मिश्र उम्र 18 साल ग्राम बसुहार थाना सराय अकील जिला कोशाम्बी ( उ०प्र०) का रहने वाला बताया। बैग चेक करने पर टालमटोल करने लगा। बैग में अवैध मादक पदार्थ गाजा होने की संदेह पर गवाहों के समक्ष संदेही व्यक्ति ईशदत्त मिश्रा एवं उसके पास रखे बैग को तलाशी लेने पर बैग के अंदर 04 नग छोटे-बड़े पैकेट के टेप में लिपटा हुआ मादक पदार्थ गांजा कुल वजनी 15 किलो ग्राम किंमती 3 लाख रूपये मिला एवं घटना में प्रयुक्त यामहा R 15 मोटर सायकल बिना नंबर प्लेट किमती लगभग 1,00,000/ रू0 कुल जुमला किमती 4,00,000/ रू0 को मुता० जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर थाना गुरूर में अपराध कमांक 305/2022 धारा- 20(ख) NDPS ACT कायम कर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विधिवत कार्यवाही किया गया है। प्रकरण में आरोपी द्वारा घटना घटित करना प्रमाणित पाये जाने से आरोपियों की विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हासिल कर जेल दाखिल किया गया। उक्त प्रकरण में पुलिस सहायता केन्द्र पुरूर प्रभारी उप निरी. शिशिर पाण्डेय, आरक्षक लिखन साहू, गुणेश यादव, सुरेश पटेल, डोमेन्द्र रावटे, संदीप यादव , किशोर साहू जितेन्द्र सिन्हा की सराहनीय भूमिका रही।पूछताछ करने पर आरोपी ने पैकेटों के अंदर मादक पदार्थ गांजा होना स्वीकार करते हुए उक्त मादक पदार्थ गांजा को जगदलपुर से अपने गांव कोशांबी(उ.प्र.) में बिक्री करने लाया जाना बताया। बाइक मो.सा. अपने मित्र पवन गुप्ता जगदलपुर को होना बताया। 

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