बालोद। न्यायालय मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), बालोद (छ.ग.) द्वारा आरोपी युवराज नेताम पिता भगवान सिंह नेताम, उम्र 22 वर्ष, निवासी मरार पारा वार्ड 08 बालोद जिला बालोद (छ.ग.) को भादस की धारा 383 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास, भा.द.स. 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व पोक्सों की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 8,000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सों), छन्नू लाल साहू के अनुसार शहर के एक वार्ड के रहने वाली पीड़िता की माता मजदूरी का कार्य करती है, जिसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री दिनांक 24 अगस्त 2019 को शाम करीबन 4 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई, किंतु वापस नहीं आयी, जिसे वह आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारों के घर पीड़िता की पता तलाश की। किंतु कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है, जिसके संबंध में थाना बालोद में जाकर पीड़िता के गुम जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। म.प्र.आ. नर्मदा कोठारी के द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ -अपराध क. 385/2019 अंतर्गत धारा 363 के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। पुलिस ने बुधवारी बाजार बालोद से अभियुक्त के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर कथन लिया गया। जहां पीड़िता ने बतायी कि जब वह कक्षा छटवी में थी तब युवराज नेताम उसके बुआ के लड़के के साथ उसके घर तरफ आता था तब से उसकी अभियुक्त के साथ जान पहचान हुई थी। तब अभियुक्त कहता था कि वह मुझसे प्यार करता है, उसके दो दिन बाद अभियुक्त उसे गंगरेल बांध एवं सियादेवी बालोद लेकर गया था। जन्माष्टमी के दिन अभियुक्त फोन करके घुमने जाने के लिये बुला लिया और संजारी क्लब के बाजू के ऑफिस में रखकर रात्रि में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। इसके पूर्व भी अभियुक्त ने अपने घर मरारपारा बालोद में उसके साथ दो-तीन बार शारीरिक संबंध बनाया है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां पर विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के कथनों के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्यार का झांसा, शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार, जज ने सुनाई बालोद के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
