मामा बुला रहे हैं कहकर ,,,धोखे से ले गया सूने मकान में, और कर डाला नाबालिग के साथ दुष्कर्म, बालोद के जज ने आरोपी को सुनाया दस साल का कारावास
बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विषयायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी टोमन लाल साहू पिता प्रहलाद साहू निवासी फागुनदाह थाना गुरुर जिला-बालोद (छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क) (1) के अपराध में दो वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड तथा संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर क्रमशः 02 माह 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग प्रार्थिया घटना दिनांक 1.01.2018 को मेला होने से घुमने गयी थी।तभी वहां आरोपी टोमन लाल साहू प्रार्थिया को उसके मामा बुला रहे हैं करके, एक नये सुने घर में ले गया। जहां लड़की का मुह को दबाकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया एवं बीच-बीच में प्रार्थिया के स्कूल से आते-जाते समय भी छेड़छाड़ किया करता था। प्रार्थिया के मामा एवं उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थिया के द्वारा अपने मां-बाप एवं नाना को दिया। उक्त आशय की प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना गुरुर द्वारा अपराध के 90/ 2019 पर आरोपी के धारा 376, 354, 354(घ) 342. 294, 506 भा.दं. स. एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5, 7, 8 का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।