गुरुर की नाबालिग को भगा ले जाकर जबरदस्ती बनाया शारीरिक संबंध, बलौदाबाजार का युवक रायपुर से गिरफ्तार
बालोद/गुरुर – गुरूर पुलिस टीम द्वारा एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर संबंध बनाए जाने के आरोप में बलौदा बाजार से एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 3 अगस्त को थाना गुरूर क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक ग्राम की प्रार्थी द्वारा लिखित आवेदन पेश किया कि आरोपी देवेन्द्र साहू पिता हेमलाल साहू निवासी ग्राम पवनी मकान नम्बर 348 बस स्टैण्ड के पास थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार छ.ग. द्वारा प्रार्थी की नाबालिग पुत्री (पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर वैद्य संरक्षण से भगा ले जाकर पीड़िता के साथ लगातार कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया है। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 363,366376(2)(ड), 376 (3) भादवि, 4, 5 (ठ), 6 पाक्सो एक्ट 3(2)V एससी / एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डी. आर. पोर्ते के निर्देशन में एवं उप पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण में निरीक्षक डी० चंद्रवंशी के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया। टीम के द्वारा सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर आरोपी का पता रायपुर में होना पता चलने पर टीम रवाना किया गया। जो आरोपी देवेन्द्र कुमार साहू पिता हेमलाल साहू उम्र 18 वर्ष 03 माह साकिन पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार को अभिरक्षा में लेकर थाना लाये।थाना लाकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त प्रकरण को सुलझाने व आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना में उप पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा, निरीक्षक डी० चंद्रवंशी, उपनिरीक्षक खगेन्द्र पठारे, प्र०आर० 44 बलराम कोसे, आर० 53 शेर अली आ 496 विवेक सिन्हा की सराहनीय भूमिका रही।