बालोद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए जिले में स्थित सभी प्रकार के कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स को खोलने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी गई है :- कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स में आने वाले सभी विद्यार्थी और कर्मचारियों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स में सेनिटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए और कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। उल्लंघन की स्थिति में कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स को बंद किया जाएगा। कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स रात्रि आठ बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगी।
