मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत आवेदन शुरू

बालोद।  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत आवेदन मंगाए गए हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार येजना वर्ष 2021-22 अंतर्गत ऋण लेने के इच्छुक हितग्राही कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन आवश्यक सहपत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपए, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपए एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 02 लाख रूपए ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख रूपए तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपए तक एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपए मार्जिन मनी (अनुदान राशि) की पात्रता है।  महाप्रबंधक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु आवेदक विभागीय वेबसाईट केवीआईसीऑनलाईन डॉट जीओवी डॉट इन में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय केवीआईसी, डीआईसी, केवीआईबी एजेंसी का विकल्प आता है। अतः जिस संस्था के माध्यम से आवेदन करना है उसका विकल्प चुनना होगा। उपरोक्त आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डीआईसी) हेतु है। ऋण सीमा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख एवं उद्योग हेतु अधिकतम 25 लाख है। उन्होंने बताया कि उक्त योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आवेदक कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सम्पर्क कर सकते हैं।

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