बड़ी खबर- गांव में खतरा टला नही है- जिले के ग्राम भीमकन्हार, भेड़ी, कंवर, फागुनदाह सहित 11 ग्रामों का कन्टेनमेंट जोन घोषित




बालोद
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर बालोद जिला अंतर्गत डौण्डीलोहारा तहसील के ग्राम भीमकन्हार, भेड़ी, मडि़याकट्टा, भण्डेरा, फुलसुन्दरी, चिल्हाटीकला, कोचेरा, खपराभाट और गुरूर तहसील के ग्राम पेटेचुवा, कंवर व ग्राम फागुनदाह में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ग्रामों के चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में ग्राम भीमकन्हार के पूर्व दिशा में गारका, कोसमी, पश्चिम दिशा में मुड़खुसरा, कोचेरा, उत्तर दिशा में मुढि़या और दक्षिण दिशा में बिजौरा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम भेड़ी के पूर्व दिशा में बड़गांव, कोहकाभाटा, पश्चिम दिशा डौण्डीलोहारा, उत्तर दिशा में सम्बलपुर और दक्षिण दिशा में बटेरा, जोगीभाट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम मडि़याकट्टा के पूर्व दिशा में कसही, पश्चिम दिशा में मुण्डाटोला व घोरदा, उत्तर दिशा में धनगांव और दक्षिण दिशा में करियागोंदी व बगईकोन्हा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
ग्राम भण्डेरा के पूर्व दिशा में परसाडीह, पश्चिम दिशा में पसौद, उत्तर दिशा में फरदफोड़ और दक्षिण दिशा में हथौद को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम फुलसुन्दरी के पूर्व दिशा में खामभाठ, पश्चिम दिशा में परना(राजनांदगॉव), उत्तर दिशा में पिनकापार और दक्षिण दिशा में पतोरा(राजनांदगॉव) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम चिल्हाटीकला के पूर्व दिशा में बड़गाव, पश्चिम दिशा में रेंगनी, उत्तर दिशा में खड़ेनाडीह, पार्री, देवरी और दक्षिण दिशा में चिल्हाटीखुर्द को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम कोचेरा के पूर्व दिशा में भीमकन्हार, कोसमी, कुम्हालोरी, पश्चिम दिशा में दुचेरा, उत्तर दिशा में मुड़खुसरा और दक्षिण दिशा में बिजोरा, खरथुली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम खपराभाट के पूर्व दिशा में सुरसुली, देवरी, पश्चिम दिशा में रीवागहन, उत्तर दिशा में पीपरखार, नाहंदा और दक्षिण दिशा में मार्री को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम पेटेचुवा के पूर्व दिशा में बड़भूम, पश्चिम दिशा में वन की ओर(आरक्षित वन), उत्तर दिशा में नगझर और दक्षिण दिशा में कांकेर जिला की सीमा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम कंवर के पूर्व दिशा में वार्ड क्रमांक 06, पश्चिम दिशा में वार्ड क्रमांक 07,08,09, उत्तर दिशा में वार्ड क्रमांक 02,03,04 और दक्षिण दिशा में वार्ड क्रमांक 02,10,13 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम फागुनदाह के पूर्व दिशा में बागतराई चंदनबिरही, पश्चिम दिशा में दर्रा का सीमा, उत्तर दिशा में पेरपार का सीमा और दक्षिण दिशा में उमरवारा का सीमा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उक्त कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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