बालोद व राजनांदगांव में भी हटा लॉकडाउन, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति, साप्ताहिक बाजार पर रहेगा प्रतिबंध और क्या-क्या लागू हुए नए नियम पढ़िए यह खबर

बालोद/ राजनांदगांव। शासन के निर्देश के बाद बालोद जिले में भी अब लॉकडाउन हटा दिया गया है। 27 मई से उक्त आदेश लागू हो जाएगा। नए आदेश के मुताबिक जिले में सभी प्रकार के बाजार दुकान शोरूम माल शराब दुकान आदि को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। पर जिले भर में सप्ताहिक बाजार पर अभी भी प्रतिबंध रहेंगे। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उक्त आदेश 27 मई को सुबह 6 बजे से प्रभावशील होगा रविवार का लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा है ।लेकिन व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार सप्ताह में 1 दिन दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रख सकते हैं। प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। विवाह वगैरह में 10 लोगों की ही अनुमति रहेगी यही नियम अंत्येष्टि दशगात्र व अन्य शोक कार्यक्रम में भी लागू होगा। स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले बच्चों को निवास करने की अनुमति होगी। सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। बालोद जिले में धारा 144 पहले की तरह लागू रहेगा।

बालोद का आदेश यहां देखे

राजनांदगांव जिले में भी जारी हुआ है आदेश

इसी तरह पड़ोसी जिले में राजनांदगांव में भी लॉकडाउन हटा दिया गया है। वहां भी आदेश जारी हुआ है ।आदेश के मुताबिक राजनांदगांव में भी सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सभी दुकान संचालन की अनुमति रहेगी। वहां का आदेश 26 मई से लागू होगा देखिए राजनांदगांव का नियम

You cannot copy content of this page