बालोद।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने 18 मई 2021 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मंडी संबंधी गतिविधियों जैसे – धान और खाद्यान, फसलों के उत्पाद की नीलामी खरीदी बिक्री हेतु प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक कृषि उपज मंडी के संचालन की अनुमति दी है। होटल एवं रेस्टोरेंट में ऑनलाईन अथवा टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी की अनुमति के साथ टेक अवे की अनुमति भी रहेगी किन्तु ग्राहकों के लिए इन हाउस डायनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक ही रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10ः00 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोंरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जाएगी। इन हाउस में अपने मेहमानों के लिए स्वयं के रेस्तरां में भोजन करने के लिए होटल की रसोई सेवाओं की अनुमति होगी। होटलों को उनके परिसर में विवाह समारोह की अनुमति होगी लेकिन विवाह समारोंह में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगें और विवाह की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेनी होगी। यह आदेश 24 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे से प्रभावशील होगी।
धमतरी : जिले की मण्डियां सुबह छह से दोपहर दो बजे तक होंगी सशर्त संचालित : जिला दण्डाधिकारी ने दिया आदेश, रविवार को बंद रहेंगी मंडियां
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने लाॅकडाउन के दौरान ग्रीष्मकालीन रबी फसलों के उत्पादों की खरीदी, बिक्री, नीलामी संबंधी मंडियों के संचालन की अनुमति शर्तों के अधीन दी है। आदेश में उल्लेखित शर्तों के अनुसार जिले में स्थित मंडियों का संचालन सप्ताह में छह दिन सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक किया जा सकेगा तथा प्रत्येक रविवार को मंडी बंद रखी जाएगी। उक्त शर्त जिले की उन्हीं मंडियों पर लागू होगी, जहां पर गर्मी के दिनों में परम्परागत ढंग से खाद्यान्न का क्रय-विक्रय नीलामी के माध्यम से किया जाता है। मंडी परिसर को प्रतिदिन सेनिटाइज कराने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी मंडी प्रभारी/मंडी सचिव की होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा प्रतिदिन मंडी परिसर में उतने ही किसान एवं व्यापारियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जितना उस दिन क्रय-विक्रय किया जा सकेगा, ताकि मंडी परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। मंडी परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 96 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन के दोनों डोज लगाने संबंधी प्रमाण पत्र दिखाना होगा तथा मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यह छूट सब्जी मंडियों पर लागू नहीं होगी। उक्त आदेश 24 मई से प्रभावशील होगा।
