अनुकंपा नियुक्ति में 10 % सीलिंग की बाध्यता को शिथिल कर छत्तीसगढ़ सरकार ने कल्याणकारी निर्णय लिया है – फेडरेशन

बालोद – छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं बालोद जिला अध्यक्ष राधेश्याम साहू का कहना है कि तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति में प्रतिबंध को,31 मई 2022 तक के लिए शिथिल करने का निर्णय लेकर,छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवंगत शिक्षकों के परिवार को विपत्ति के समय अपेक्षित सहारा दिया है।शासकीय सेवकों में हमारी सरकार हमारे साथ होने का भावना जागृत हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवार के लिए कल्याणकारी निर्णय लिया है। फेडरेशन को प्राप्त जानकारी के अनुसार,राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के पुराने लंबित प्रकरण 525 तथा कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की संख्या 432 कुल संख्या 957 है। फेडरेशन के मानना है कि कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की संख्या और अधिक है। फेडरेशन को आशंका है कि संभवतः कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों ने कोरोना ड्यूटी के कारण दिवंगत शिक्षकों की जानकारी विभाग को भेजा है। जबकि लॉकडाउन के दौरान उनके मूल कार्यस्थल पर उपस्थिति एवं विभागीय कार्य संपादन के कारण कोरोना संक्रमण से दिवंगत सभी शिक्षकों की जानकारी विभाग को भेजना था।
उन्होंने जानकारी दिया कि अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आदेश 23 फरवरी 2019 को जारी हुआ था,जिसमें एकजाई निर्देश -2013 संलग्न है। आदेश के नियम – 8 के कंडिका-1 में सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत तृतीय श्रेणी के कुल पदों के 10 % पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। उन्होंने जानकारी दिया कि शासन के आदेश 13 जून 2015 के कंडिका 3.1 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थी के दौरान शासकीय सेवक का निधन होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने 10 % सीलिंग को बढ़ाकर 25 % किया गया था।उन्होंने सरकार से 25% सीलिंग को भी शिथिल करने आग्रह किया है।
उन्होंने जानकारी दिया कि शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के 7144 पद तथा सहायक शिक्षक विज्ञान के 4035 पद कुल 11179 पद रिक्त हैं। इन पदों को अनुकंपा नियुक्ति के पद में सम्मिलित करने का आदेश एकजाई निर्देश – 2013 के परिपेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी होना,तकनीकी दृष्टिकोण से आवश्यक है। क्योंकि शासन के आदेश 23 फरवरी 2019 के साथ संलग्न अनुकंपा नियुक्ति के लिए एकजाई निर्देश-2013 के कंडिका-7(1) में इन पदों का उल्लेख नहीं है। कंडिका-7(1) में उल्लेखित शिक्षाकर्मी पदनाम के स्थान पर अथवा पृथक से सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान के पदनाम का उल्लेख होना चाहिए। गौरतलब है कि वर्तमान शासन ने शिक्षक संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति का निर्णय लिया था एवं भर्ती भी हुआ है। जिसके कारण शिक्षक संवर्ग का पद अब डाईंग कैडर के पद अंतर्गत नहीं है।उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के निम्नतम नियमित रिक्त पदों पर ही करने का नियम है।
उन्होंने राज्य के प्रत्येक जिला में क्रमशः अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण एवं कोरोना संक्रमण से दिवंगत शिक्षकों की संख्यात्मक जानकारी दिया है। रायपुर संभाग में लंबित 103 एवं कोरोना से 169 कुल 272 है। जिसमें जिला रायपुर में 23 एवं 52 कुल 75 ; गरियाबंद 7 एवं 38 कुल 45 ; धमतरी 38 एवं 15 कुल 53 ; महासमुंद 14 एवं 26 कुल 40 ; बलौदाबाजार 21 एवं 38 कुल 59 की जानकारी है।
दुर्ग संभाग अंतर्गत लंबित 102 एवं कोरोना से 121 कुल 223 है।जिसमें कबीरधाम में 18 एवं 11 कुल 29 ; बालोद 20 एवं 13 कुल 33 ; दुर्ग 27 एवं 41 कुल 68 ; बेमेतरा 14 एवं 10 कुल 24 ; राजनांदगांव 23 एवं 46 कुल 69 है।
बिलासपुर संभाग अंतर्गत लंबित 147 कोरोना से 78 कुल 225 है।जिसमें से बिलासपुर में 23 एवं 14 कुल 37 ; जांजगीर 15 एवं 12 कुल 27 ; सक्ति 6 एवं 14 कुल 20 ; गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 6 एवं 5 कुल 11 ; मुंगेली 18 एवं 3 कुल 21; रायगढ़ 44 एवं 28 कुल 72 ; कोरबा 35 एवं 2 कुल 37 है।
सरगुजा संभाग अंतर्गत लंबित 52 एवं कोरोना से 30 कुल 82 है। जिसमें से सरगुजा में 1 एवं 5 कुल 6 ; बलरामपुर 10 एवं 6 कुल 16 ; जशपुर 27 एवं 14 कुल 41 ; कोरिया 7 एवं 3 कुल 10 एवं सूरजपुर 7 एवं 2 कुल 9 है।
बस्तर संभाग अंतर्गत लंबित 121 एवं कोरोना से 34 कुल 155 की जानकारी है। जिसमें से बस्तर 30 एवं 2 कुल 32 ; कोंडागाँव 20 एवं 4 कुल 24 ; नारायणपुर 26 एवं 0 कुल 26 ; कांकेर 29 एवं 4 कुल 33 ; दंतेवाड़ा 3 एवं 0 कुल 3 ; बीजापुर 9 एवं 3 कुल 12 एवं सुकुमा 4 एवं 21 कुल 25 है। जोकि जिलों से समय-समय पर प्राप्त हो रहे जानकारी अनुसार है।

You cannot copy content of this page