बालोद।
थाना अर्जुन्दा के अपराध क्रमांक 56/2021 धारा 304 बी, 34 भादवि के 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
नवविवाहिता मृतिका श्रीमति मनीषा गोरे को आरोपियों द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित करने पर मृतिका द्वारा दिनांक 20.04.2021 को फांसी लगाकर आत्म हत्या कर लिया गया था।
विवरणः- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना अर्जुन्दा, के ग्राम बोरगहन में एक नवविवाहिता के द्वारा फांसी लगाकर आत्म हत्या किये जाने की सूचना पर थाना अर्जुन्दा में दिनांक 20.04.2021 को मर्ग क्रमांक 14/2021 कायम कर जांच पर लिया गया। मृतिका नवविवाहिता होने से पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा कराया गया एंव मृतिका के शव को पीएम हेतु सीएचसी गुण्डरदेही भेजा गया। जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष से पिता उत्तम कुमार, मां गंगा बाई, व मृतिका के मामी श्रीमति लगनी बाई, मामा खोमलाल, व अन्य साक्षियों का कथन लिया गया। सभी ने अपने-अपने कथन मंे जुमला में बताये कि मृतिका का विवाह ग्राम बोरगहन के सेंवत राम गोरे के साथ सन् 2020 में जून माह में हुआ था। मृतिका फागुन त्यौहार मनाने अपने मायके आयी थी, तब अपने माता-पिता एंव फोन में अपने मामा-मामी को बतायी कि मृतिका के सास रमीला बाई, ससुर षिवा गोरे, पति सेंवत गोरे, जेठ लीखन गोरे एंव देवर के द्वारा दहेज में कम पैसा लाये हो 50,000 रू लेकर आना कहकर प्रताड़ित करने की बात बतायी थी। दिनंाक 24.04.2021 के मृतिका के द्वारा दहेज मांगने की बात से परेषान होकर अपने कमरा के अंदर साड़ी के टुकड़ा से फांसी लगाकर आत्म हत्या कर लिया गया था।
मामले के गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र सिंह मीणा एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डी.आर.पोर्ते के निर्देषन में तथा उप पुलिस अधीक्षक श्री दिनेष कुमार सिन्हा के मार्गदर्षन में आरोपियों के द्वारा नवविवाहिता को दहेज की मांग कर अत्यंत प्रताड़ित करने से मृतिका के द्वारा आत्म हत्या किये जाने की घटना घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध थाना अर्जुन्दा में अपराध क्रमांक 56/2021 धारा 304बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया। आज दिनांक 11.05.2021 को मृतिका के ससुर षिवाराम गोरे पिता स्व.सोनउ राम गोरे, उम्र 60 वर्ष, सास श्रीमति रमीला बाई ठाकुर पति षिवाराम गोरे, उम्र 56 वर्ष, पति सेंवत कुमार पिता षिवाराम गोरे, उम्र 26 वर्ष, जेठ लीखन लाल गोरे पिता षिवाराम गोरे, उम्र 32 वर्ष, देवर छोटू लाल गोरे पिता षिवाराम गोरे, उम्र 24 वर्ष साकिनान बोरगहन, को घटना के संबध में विस्तृत पुछताछ करने पर उक्त अपराध घटित करना कबूल पाये जाने से उक्त 05 नफर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक श्री दिनेष कुमार सिन्हा, थाना प्रभारी अर्जुन्दा निरीक्षक कुमार गौरव साहू, उनि विरेन्द्र नुरेसिया, प्रआर. 1476 विकास सिंह ठाकुर एंव थाना अर्जुन्दा के अन्य स्टाप की महत्त्वूपर्ण भुमिका रही।
नाम आरोपीगण:-
षिवाराम गोरे पिता स्व.सोनउ राम गोरे, उम्र 60 वर्ष,
श्रीमति रमीला बाई ठाकुर पति षिवाराम गोरे, उम्र 56 वर्ष,
सेंवत कुमार पिता षिवाराम गोरे, उम्र 26 वर्ष,
लीखन लाल गोरे पिता षिवाराम गोरे, उम्र 32 वर्ष,
छोटू लाल गोरे पिता षिवाराम गोरे, उम्र 24 वर्ष,
सभी साकिनान बोरगहन,थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद(छ.ग.)