बालोद।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर बालोद तहसील के ग्राम पीपरछेड़ी, जमरूवा और आमापारा बालोद में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ग्रामों के चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में ग्राम पीपरछेड़ी के पूर्व दिशा में ग्राम लिमोरा, पश्चिम दिशा में ग्राम ढाबाडीह, उत्तर दिशा में ग्राम अमोरा और दक्षिण दिशा में ग्राम चारवाही तथा भेडि़या नवागॉव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम जमरूवा के पूर्व दिशा में ग्राम सांकरा(क), पश्चिम दिशा में ग्राम देवारभाट, उत्तर दिशा में ग्राम जगतरा और दक्षिण दिशा में ग्राम साल्हेभाट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आमापारा बालोद के पूर्व दिशा में रिक्त भूमि, पश्चिम दिशा में गणेशा बाई का मकान, उत्तर दिशा में केवल चतुर्वेदी का मकान और दक्षिण दिशा में केशव देशलहरा का मकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।
जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
