लॉकडाउन के आदेश में बदलाव से व्यापारियों में दुकान खोलने को लेकर भ्रम, नए आदेश में फिर कहा जा रहा किराना दुकान ग्राहकों के लिए नही खुलेगी, सिर्फ आटा चक्की की अनुमति
जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि 17 मई प्रातः 06 बजे तक बढ़ाई गई
किराना सामग्री की दुकानें बंद रहेगी, केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी
कृषि से संबंधित दुकानों को दोपहर 03 बजे तक खुलने की अनुमति
बालोद। लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला प्रशासन ने ज्यादा कुछ छूट नहीं दिया है बल्कि पहले की तरह पाबंदी बरकरार रखी गई है ताकि लोग लापरवाह ना हो। इन दिनों खेती किसानी के सीजन को देखते हुए कृषि से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है पर किराना दुकानों पर अभी भी पाबंदी रहेगी। होम डिलीवरी सुविधा मिलेगी। खुलकर किराना दुकानों को खोला नहीं जा सकेगा। पहले गली के किराना दुकानों को भी शाम 5 बजे तक खोलने से संबंधित जारी आदेश हुआ था फिर बाद में उक्त आदेश में संशोधन करके नया आदेश जारी किया गया। जिसमें किराना दुकान में होम डिलीवरी की सुविधा देने की बात कही गई है। दो-दो आदेश जारी होने से दुकानदार भ्रम में हैं कि करना क्या है। कई लोग जो गली मोहल्ले में दुकान चलाते हैं वे खोलने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि होम डिलवरी की सुविधा भी बिना दुकान खोले संभव नही है। नियम में ये भी कहा गया है कि दुकान में 5 से ज्यादा भीड़ नही होनी चाहिए। एक तरफ दुकान ग्राहकों के खोलनी नही है कहा जा रहा है दूसरी ओर भीड़ न करने की भी हिदायत है। ऐसे भ्रमपूर्वक आदेश से दुकानदार एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि दुकान खोलें कि नही।
संशोधन के साथ अब यह है नया आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को अब 17 मई 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
निम्नलिखित गतिविधियॉ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :-
सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्वीमिंग पूल, क्लब, सेलून/ब्यूटी पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेंगे। सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में बालोद जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय /शासकीय /सार्वजनिक /अर्द्ध सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु पचास प्रतिशत स्टॉफ के साथ खुलेंगे। उप-पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे। टेलीकॉम, रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुडे़ कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बद रहेगी।
शादी, शोक में 10 की ही अनुमति
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।
किराना दुकान बंद, होम डिलवरी की छूट
सभी प्रकार की मंडिया तथा थोक/फुटकर दुकानें बंद रहेगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 06 बजे तक दी गई है। सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटलों एवं रेस्टोरेंटों से केवल ऑनलाईन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय प्रातः 07 बजे से रात्रि 08 बजे तक ही रहेगा।
5 बजे तक इन गतिविधियों की रहेगी छूट
लॉकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में अधिकतम अपरान्ह 05 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है :- कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को दोपहर 03 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। किराना सामग्री/ग्रॉसरी, फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन एवं मछली की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक-अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। आटा चक्की की दुकानों को शाम 05 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। किसी दुकान में एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति होने या भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जप्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही जावेगी।
को-मॉर्बिड/गर्भवती, अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छुट देते हुए पोस्ट ऑफिस/बैंको को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन, ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आमजनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। ई-कामर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी। इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनेटरी फिटिंग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रिशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 07 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवर दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 09 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्टेशनरी/फोटाकॉपी/कम्प्यूटर (ऑनलाईन सेंटर) से संबंधित दुकानों को प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्योंं की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएॅ तथा मनरेगा इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साइट कार्यों के संचालन की अनुमति कोरोना गाईडलाईन के पालन करने के शर्त पर रहेगी। पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी बालोद द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
रविवार को होगा संपूर्ण लॉकडाउन
प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध वितरण तथा वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन व बस स्टैण्ड पर आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बालोद जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियो ंहेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकॉम रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथोलॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगें।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमे सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयीन दिवसों एवं अवकाश के दिनों में भी मुख्यालय में अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे तथा अति-आवश्यक कार्य होने की दशा में कलेक्टर से ही स्वीकृति उपरांत अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।
राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारीत किया जाता है। यह आदेश 06 मई 2021 प्रातः 6.00 बजे से लागू होगा।