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इस जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में केवल 20 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति

राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदारों को आगामी आदेश तक वैवाहिक कार्यक्रमों में केवल 20 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि तहसीलदारों द्वारा पूर्व में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से अधिकम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति की शर्त पर वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति दी जा रही थी। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामले पहले से बहुतायत संख्या में पाये जा रहे हैं। वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को कम किया जाना अतिआवश्यक हो गया है।

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