November 22, 2024

दूर करिये अपना पूरा कन्फ्यूजन! लॉकडाउन में इस बार क्या कुछ हुआ है बदलाव,, शादी- शोक व सफर को लेकर क्या हैं नया फरमान?

बालोद- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने एक नया आदेश जारी कर कहा है कि बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 10 अप्रैल 2021 शाम 06 बजे से 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जोड़ा गया है की   विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया गया है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है।  उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

इस बार किराना दुकान तक बंद रहेंगे

जारी आदेश में कहा गया है कि बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 10 अप्रैल 2021 शाम 06 बजे से 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। किराना सहित सभी दुकाने व संस्थाने बंद रहेगी. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

निजी वाहन के लिए पेट्रोल भी नहीं मिलेगा

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश-वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन /न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी निजी वाहनों हेतु पी.ओ.एल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यानि आपको बिना किसी इमरजेंसी के पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा.

दूध दुकान तक बंद रखना पड़ेगा  

दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजेे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है, कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगें। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी।

घर पहुंच देंगे सिलेंडर की सुविधा

एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियाॅ केवल टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर लेंगें तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहंुच सेवा उपलब्ध करायेंगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (आॅनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्योंं की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी।

नवरात्रि में सार्वजनिक आयोजन बंद

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। यानि इस बार भी नवरात्रि पर मंदिरों में कोई आयोजन नहीं होगा 13 अप्रैल से नवरात्रि है पर कोरोना के बढ़ते केस से लोगों को घर पर रहकर ही पूजा करनी होगी.

दफ्तर व बैंक तक रहेंगे पूरी तरह बंद, एटीएम चालू  

बालोद जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय /शासकीय /सार्वजनिक /अर्द्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथा बैंक बंद रहेंगें तथापि टेलीकाॅम एवं रेलवे के रख-रखाव से जुडे कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाॅ बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कंाटेेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगें। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हाॅस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

आने जाने वालों को इसका रखना होगा ध्यान, बस चलेंगे पर कम

अपरिहार्य परिस्थितियों में बालोद जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियो ंहेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथोलाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राॅम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगें। यात्री बस चलेंगे पर कम दुर्ग से दल्ली रूट पर एक ही बस चलेगी राजनांदगाँव से धमतरी रूट पर 5 बस चलेगी

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमे ंसफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आवश्कता पड़ने पर अनुमति पश्चात शासकीय उचित मूल्य के दुकान फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए खोली जा सकेगी। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2021 शाम 6.00 बजे से लागू होगा।

जिले में लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन कराने निर्देश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने कहा कि बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 10 अप्रैल 2021 शाम 06 बजे से 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएॅ पूर्णतः सील रहेगी, इसका कड़ाई से पालन कराएॅ। श्री महोबे आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होने कहा कि उक्त अवधि में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का अनावश्यक मूल्य वृद्धि न हो, शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी मुख्यालयों में रहें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जाॅच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड या विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालाॅजी लैब जाने-आने की अनुमति होगी। उन्हेांने कहा कि सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। कलेक्टर ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले से अन्यत्र आने-जाने वालों का ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। बैठक में बालोद एस.डी.एम. श्री आर. एस. ठाकुर, डौण्डीलोहरा एस.डी.एम. श्री ऋषिकेश तिवारी, गुण्डरदेही एस.डी.एम. श्री भूपेन्द्र अग्रवाल, गुरूर एस.डी.एम. श्री अमित श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर एवं कोविड-19 टीकाकरण के जिला नोडल अधिकारी श्री अभिषेक दीवान, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ जे.पी. मेश्राम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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