नाबालिग के साथ शादी का प्रलोभन देकर जगदलपुर के लाॅज में दुष्कर्म, बालोद कोर्ट में आरोपी को मिला 20 वर्ष का कारावास
बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी परमेश्वर उर्फ पम्मी यादव उम्र 24 वर्ष, निवासी-रंगकठेरा, थाना-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- दिनांक 14 फरवरी 2023 को पीड़िता के पिता थाना-डौण्डीलोहारा में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03 फरवरी 2023 उसके चचरे भाई की मृत्यु होने की सूचना पर वह अपनी मंझली बेटी के साथ पीड़िता को अंजोरा से भीमकन्हार जाने बस से भेजा था जो अंजोरा से राजनांदगांव होते हुए बस से ग्राम संबलपुर बस स्टैण्ड में उतरे थे। दोपहर 2 बजे पीड़िता अपनी मंझली बहन को बिना बताये कहीं चली गयी, जिसका आसपास व रिश्तेदारों में पता किया जिसका कहीं पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री / पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए बहला-फुसलाकर भगा ले गया। प्रार्थी/पीड़िता के पिता के उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना डौण्डीलोहारा में गुम इंसान क्रमांक-05/2023 दर्ज कर पता तलाश में लिया गया तथा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत नाबालिग पीड़िता को दिनांक 17 फरवरी 2023 को बस स्टैण्ड दुर्ग में पम्मी उर्फ परमेश्वर यादव कब्जे से बरामद कर थाना लाया गया। अपहृत पीड़िता द्वारा अपने पुलिस कथन में बताया कि उसे दिनांक 13 फरवरी -2023 को रात्रि में आरोपी पम्मी उर्फ परमेश्वर के द्वारा जगदलपुर बस स्टैण्ड लॉज में दो दिन तक अपने साथ रखकर शारीरिक संबंध स्थापित किया। इस पर अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना कारित किया जाना पाये जाने पर थाना डौण्डीलोहारा के द्वारा आरोपी के विरूद्ध 36, 366, 376 (2) (ढ), 376 (3) भारतीय दण्ड संहिता एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 (ठ)/6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 10 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. अनित राम यादव, स.उ.नि. सीता गोस्वामी, स.उ.नि.- लता तिवारी और निरीक्षक तुलसिंह पट्टावी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।