डौंडी की नाबालिग से बिलासपुर में दुष्कर्म, मिला दस वर्ष का कारावास, रॉन्ग नम्बर कॉलिंग से हुई थी पहचान



बालोद। मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सी) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी भुनेश्वर कोसले पिता प्रहलाद कोसले, उम्र 20 वर्ष, साकिन कपिस्दा, थाना बम्हनीडीह, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 376 व संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 28.12.2018 को थाना डौण्डी आकर रिपोर्ट लिखाया, कि दिनांक 25.12.2018 को अज्ञात आरोपी द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके विधिपूर्ण संरक्षण से अपहरण कर भगा ले गया है। प्रधान आरक्षक क्र० 1543 सुमन सिंग ठाकुर के द्वारा पीड़िता के पिता के कहे अनुसार अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्र० 86/ 2018 अंतर्गत संहिता की धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी के कब्जे से दिनांक 01.01.2019 को आरोपी के किराये के मकान अमेरी सतनाम चौक बिलासपुर से बरामद किया गया। पीड़िता का कथन लेने पर बतायी कि उसके घर के मोबाईल पर रॉग नंबर से फोन आया था, जिससे आरोपी अपना परिचय बताया कि वह बिलासपुर सीटी मॉल में काम करता है तथा वह अपना नाम व पता बताया था। एक माह पश्चात् वह भी आरोपी को कॉल की थे, तब आरोपी ने उसे कहा था कि वह उससे शादी करना चाहता है, किंतु वह उसका जवाब नहीं दी थी। दिनांक 25.12.2018 को उसने आरोपी को फोन करके कही थी कि वह बिलासपुर आ रही है, तब आरोपी पीडिता को महाराजा चौक में बुलाया जहां उसके भाई किराये के मकान में रहता था, उसे वहां लेकर गया था। आरोपी ने अपने भाई एवं भाभी को उसे अपना दोस्त होना बताया था। जहाँ आरोपी पीड़िता के साथ लगातार कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363,366,376 आईपीसी 4.5 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 11.02.2018 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक विकास देशमुख द्वारा किया गया। न्यायालय में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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