ग्राम पुरूर मड़ई में उपद्रव करने वाले तीन लोगों को भेजा गया जेल
गुरुर। पुरूर में मेला के दौरान
मारपीट करने वाले चार व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें आरोपी हेमराज साहू पिता सुकालू राम साहू उम्र 23 साल पुरूर, करण साहू पिता तिलक राम साहू उम्र 20 साल, राजवीर यादव पिता प्रहलाद यादव उम्र 18 साल और एक नाबालिग सभी पुरूर के थे। तीन आरोपियों को जेल भेजा गया। 10.11.2023 को प्रार्थी मेहूल निवासी आनंदपुर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था कि ग्राम पुरूर मंडाई घूमने गया था कि रात्रि करीबन 11.00 बजे मंडाई मेला घूमकर यादव होटल के तरफ से अपने घर जा रहा था । यादव हाटल के पास पुरूर के लडके हेमराज साहू, करण साहू, राजवीर यादव, नाबालिग बालक के द्वारा बीच रोड़ में मोटर सायकल खड़ा किये थे जिसे प्रार्थी द्वारा रोड से हटाने कहने पर प्रार्थी को गाली गुफ्तार कर, जान से मारने की धमकी देकर, सड़क किनारे ले जाकर उक्त चारो व्यक्ति द्वारा हांथ, मुक्का, एवं ईंट से मारपीट किये। जिसे प्रार्थी द्वारा अपने जान बचाकर घर की भागकर दरवाजा बंद करने का प्रयास किया। उक्त चारो व्यक्ति द्वारा घर अंदर घुसकर मारपीट किये। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 07/2024 धारा 294,506,323,452,34 भादवी कायम कर सभी आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं एक नाबालिग बालक का सामाजिक पृष्ठभूमि भरकर परिजनों को सुपूर्दनामा पर दिया गया है।उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र यादव के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में सउनि अजयशंकर अविनाशी, आर० लिखन कुमार साहू, किशोर कुमार साहू, डोमेन्द्र रावटे, गुणेश यादव, सुरेश पटेल, संदीप यादव की विशेष भूमिका रही है।