DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास मामले में बड़ा फैसला: दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

पॉक्सो न्यायालय बालोद का निर्णय, पीड़िता के लिए 7 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की अनुशंसा

बालोद। नाबालिग के साथ गंभीर अपराध के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय बालोद ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी की अदालत ने 22 जून 2026 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी सहदेव नेताम (51 वर्ष), निवासी कुलिया, थाना गुरूर, जिला बालोद को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 109 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

साथ ही न्यायालय ने पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2018 के तहत पीड़िता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति को देखते हुए 7 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के सचिव को भेजी है।

घटना के बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख के अनुसार, घटना 22 सितंबर 2025 की है। आरोपी नाबालिग को बहाने से अपने साथ ले गया। बाद में पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

परिजनों की शिकायत के आधार पर थाना गुरूर में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच पूरी कर 20 नवंबर 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुनाया गया फैसला

मामले की विवेचना निरीक्षक सुनील तिर्की द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

न्यायालय के इस निर्णय को बाल संरक्षण और कानून के प्रति जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

You cannot copy content of this page