कानून व्यवस्था और शासकीय कार्य प्रभावित होने की आशंका के चलते कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बालोद, 12 जून 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कानून एवं शांति व्यवस्था, लोकहित तथा लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर बालोद एवं उसके 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार ज्ञापन देने आने वाले लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति और शोर-शराबे के कारण कार्यालय की शांति व्यवस्था प्रभावित होने, शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न होने तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बनने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
500 मीटर दायरे में सभा, रैली, धरना और प्रदर्शन प्रतिबंधित
आदेश के तहत संयुक्त जिला कार्यालय परिसर एवं उसके 500 मीटर क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और हड़ताल आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही एक समय में किसी स्थान पर 04 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
हथियार, पुतला दहन और सड़क जाम पर भी प्रतिबंध
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र या धारदार घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। हालांकि धार्मिक परंपरा के अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना या हड़ताल आयोजित करने से पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी या कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी कार्रवाई
आदेश के अनुसार धरना-प्रदर्शन या रैली के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुतला दहन, तोड़फोड़, टायर जलाकर मार्ग अवरुद्ध करना एवं आम नागरिकों में भय का वातावरण बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश सभी राजनीतिक दलों, संगठनों, संघों एवं आम नागरिकों पर लागू रहेगा और 12 जून 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।






