लोहे की रॉड से हमला करने वाले पिता-पुत्र को मिला 7-7 वर्ष का कारावास

बालोद – किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी 1. महेन्द्र साहू आ० स्व. सुकाल सिंह, उम्र 50 वर्ष, 2. खुशहाल साहू आ. महेन्द्र साहू, उम्र-19 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम-अर्जुनी, थाना-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.द.सं. की धारा-307/34 के आरोप में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये की अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार-प्रकरण का प्रार्थिया पुष्पा साहू ग्राम-अर्जुनी थाना-गुण्डरदेही के द्वारा दिनांक 29/05/2022 को थाना-गुण्डरदेही में उपस्थित होकर मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज करायी कि घटना दिनांक 19-05-2022 को रात्रि लगभग 09:30 बजे ग्राम अर्जुनी में ही उसकी मौसी सास का लड़का महेन्द्र कुमार साहू और उसका लड़का खुशहाल साहू दोनों मिलकर उसके पति जीवनलाल साहू को जमीन बंटवारा की पुरानी बात को लेकर गालियां देकर एवं जान से मार डालने की धमकी देकर मारपीट कर चोंट पहुंचाया, जिससे महेन्द्र साहू के घर के सामने उसका पति जीवनलाल साहू बेहोश हालत में पड़ा हुआ था, उसके गांव का भूतपूर्व उपसरपंच भारत साहू उसके गांव के कोटवार अर्जुन दास को बताया कि महेन्द्र साहू और उसका लड़का खुशहाल साहू दोनों मिलकर उसके पति जीवन लाल साहू से मारपीट किये है, जिससे वह बेहोश हो गया है, उक्त घटना के बारे में उसके गांव के कोटवार अर्जुन दास उसके पति जीवनलाल को देखने के बाद उसके घर जाकर घटना के बारे में सूचना दिया, तब वह अपने परिवार वालों के साथ मौके पर जाकर देखी तो उसके पति जीवनलाल साहू बेहोशी अवस्था में खून से लथपथ होकर पड़ा हुआ था, जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलवाकर गुण्डरदेही के अस्पताल में लाकर ईलाज हेतु भर्ती कराये हैं। प्रार्थिया के उपरोक्त मौखिक रिपोर्ट पर थाना-गुण्डरदेही में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-116/2022 अंतर्गत धारा-294, 323/34 एवं 506 भा.दं.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। सम्पूर्ण विवेचना आरोपीगण के विरूद्ध धारा-294, 506, 323/34 एवं 307/34 भा.दं.वि. उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 19-10-2022 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक-राकेश ठाकुर व प्र.आर.-विरेन्द्र कुमार साहू के द्वारा किया गया।

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