नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले ट्रक के हेल्पर को मिला 20 वर्ष का कारावास

बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी भुपेन्द्र कुमार तारम उर्फ बैगा उम्र-19 वर्ष, निवासी-कन्नेवाड़ा, पोस्ट करहीभदर थाना-बालोद, जिला-बालोद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर छः-छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार-दिनांक 12-04-2020 को प्रार्थिया/पीड़िता की माता के द्वारा थाना-गुण्डरदेही में उपस्थित होकर आरोपी भूपेन्द्र कुमार तारम के विरूद्ध लिखित शिकायत पेश कर बतायी कि उसकी पुत्री/पीड़िता जिसकी उम्र 16 वर्ष 07 माह है, जो कक्षा 11 वीं में ईरागुड़ा शासकीय हाईस्कूल में पढ़ती है। उसका मासिक धर्म नहीं आने से प्रेग्नेंसी कीट से जांच करने पर गर्भवती होने की रिपोर्ट आने से उससे पूछे जाने पर उसने बतायी कि आरोपी उसके गांव के सोहन साहू के ट्रक में हेल्पर काम करता है, जिससे पहचान होने पर उसके द्वारा दिनांक 05.03.2020 को पीड़िता से शादी करूंगा कहकर उसे बहला-फुसलाकर उसके घर के पीछे खेत में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया तथा उसके बाद रिश्ते के नाती के घर आने-जाने के दौरान भी उसके घर पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है, जिस कारण वह रिपोर्ट करने आयी है। प्रार्थिया / पीड़िता की माता के उपरोक्त लिखित शिकायत के आधार पर विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक सरिता तिवारी के द्वारा थाना गुण्डरदेही में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-176/2020 अंतर्गत संहिता की धारा- 376(2) (एन) एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4. 5 (एल)/6 अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 09-06-2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक-रोहित मालेकर, स.उ.नि.- सरिता तिवारी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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