नेशनल लोक अदालत में सुलह: सड़क हादसे में मृत परिवार को मिला 34 लाख की बीमा राशि, पीड़ित परिवार ने जताया न्यायालय का आभार



बालोद। नेशनल लोक अदालत में सुलह का एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया। जिसमें सड़क हादसे में मृत परिवार और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बीच समझौता से मृतक के आश्रितों को 34 लाख रुपए का चेक छतिपूर्ती राशि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्याम लाल नवरत्न एवं प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री किरण कुमार जांगड़े एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी श्री अंकुर मेश्राम के द्वारा प्रदान किया गया।

बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री नितिन बख्शी ने बताया कि 19 अगस्त 2022 को मदन लाल बघेल अपनी पत्नी जमुना बाई और नाती रोहन के साथ बालोद आया हुआ था। शाम 4 बजे वापस अपने घर कोलिहामार जाने के लिए स्कूटी से निकला था। इसी दौरान जगतरा के पास सामने से आ रहे पल्सर वाहन के चालक ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मृतक के वाहन को ठोकर मार दिया। इस घटना में इलाज के दौरान मदन लाल की मौत हो गई।

इस हाईप्रोफाइल केश को राजीनामा कराने में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्याम लाल नवरत्न एवं प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री किरण कुमार जांगड़े तथा बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री नितिन बख्शी, अधिवक्ता श्री विजय बारले एवं आवेदकगण के अधिवक्ता बलराम रजक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चेक प्रदान करने के दौरान अधिवक्ता छन्नू लाल साहू, चम्पेश्वर निषाद, मोहनीश डाहरे, कामता साहू न्यायालय में मौजूद रहे।

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