छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय निकाय की सेवा को मध्यप्रदेश की तरह शासकीय सेवा के समतुल्य पेंशन योग्य सेवा मान्य किया जावे



मुकेश बंसल सचिव वित्त विभाग व सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से मिला टीचर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमण्डल

बालोद-छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, जिला बालोद के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने मुकेश बंसल सचिव वित्त विभाग व सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंप कर मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय निकाय की सेवा को शासकीय सेवा के समतुल्य पेंशन योग्य सेवा मान्य किये जाने का पक्ष रखा।

प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी सेवा मानते हुए पुरानी पेंशन की गणना करने तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ ज्ञापन सौंपकर पक्ष रखा है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 472 – 13835 – 20 /1–71, भोपाल दिनांक 15 – 1 – 72 / 21 – 1 – 72 के तहत राज्य शासन ने आदेश दिए हैं कि मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण पाठशाला अध्यापक (शासकीय सेवा में संविलियन) अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बने मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण पाठशाला अध्यापक (शासकीय सेवा में संविलियन) नियम 1964 के अधीन दिनांक 1 – 10 – 63 या उसके पश्चात शासन सेवा में संविलीन (Absorbed) महाकौशल क्षेत्र के जनपद सभा स्थानीय निकाय के भूतपूर्व शिक्षकों की जनपद सभा/ स्थानीय निकाय के अंतर्गत की गई सेवा को शासकीय सेवा के समतुल्य पेंशन योग्य मान्य किया गया है। ज्ञापन सौपने वाले प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश पदाधिकारी सुखनंदन साहू, महासमुंद जिलाध्यक्ष नारायण चौधरी, जिला सचिव नंद कुमार साहू, रायपुर जिला पदाधिकारी डॉ सी एल साहू, अतुल शर्मा शामिल थे।

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