नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म, आरोपी के बुलावे पर लड़की रात 2 बजे घर से हो गई थी गायब,युवक को मिला 20 वर्ष का कारावास
बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के द्वारा आरोपी – रामप्रसाद पारधी निवासी दलदली, चौकी-गिरोधपुरी, थाना-गिधौरी, जिला-बलौदा बाजार को लैंगिक अपराध की धारा 4 (2) के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया। व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 19 दिसंबर 2022 को पीड़िता की माता थाना महामाया में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दिनांक 17-18 दिसंबर.2022 के रात्रि करीबन 2 बजे उसकी नाबालिग लड़की / पीड़िता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। उपरोक्त शिकायत के आधार पर थाना महामाया में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 363 का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान मोबाईल लोकेशन के आधार पर दिनांक 20 दिसंबर 2022 को प्रधान आरक्षक ब्रम्हानंद कामड़ी द्वारा पीड़िता को आरोपी के कब्जे से ग्राम दलदली, पोस्ट-बरेली, तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार से बरामद किया गया। स.उ.नि. सीता गोस्वामी द्वारा पीड़िता का कथन लिया गया तब पीड़िता बतायी कि माह दिसम्बर सन् 2021 में रामप्रसाद पारधी अपने जीजा के यहां बोर गाड़ी में रोजी-मजदूरी करने जाने के लिये आया था। 13 दिसंबर 2021 को अपने माता-पिता के साथ खेत में धान कटाई में सहयोग करने के लिये खेत गयी थी, उसी दिन रामप्रसाद भी धान काटने मजदूरी में आया था। वापस घर जाते समय रामप्रसाद पीड़िता को इजहार किया कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, कहकर मोबाईल नंबर मांगने लगा किंतु पीड़िता के पास मोबाईल नहीं होने से मोबाईल नंबर नहीं दी। माह जनवरी 2022 में रामप्रसाद पुनः मोबाईल नंबर मांगा तब पीड़िता अपने पिताजी के मोबाईल नंबर को दी। उसके बाद समय समय पर आरोपी पीड़िता के साथ बातचीत करता था। बातचीत के दौरान रामप्रसाद बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। दिनांक 11 अगस्त 2022 को सुबह करीबन 10 बजे रामप्रसाद पीड़िता को मिलने के लिये जंगल में बुलाया, जहां पर रामप्रसाद ने पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। माता-पिता के डांट के डर से घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। दिनांक 17 दिसंबर 2022 के रात्रि करीब 10 बजे अपने पिताजी के मोबाईल को पढ़ाई करना है कहकर रख ली और रात्रि करीबन 2 बजे घर से निकलकर पैदल पैदल दल्लीराजहरा बस स्टैण्ड सुबह करीबन 5 बजे पहुंची। सुबह 7 बजे दल्लीराजहरा से दुर्ग जाने वाली बस में बैठकर रामप्रसाद पारधी से फोन के माध्यम से आरोपी रामप्रसाद पारधी के गांव दलदली, जिला बलौदाबाजार जाने का रास्ता पूछकर शाम करीब 7 बजे ग्राम कटगी पहुंची, जहां पर रामप्रसाद मिला, जो शादी करूंगा अपने साथ रखूंगा कहकर पीड़िता को अपने चाचा के घर पर रखा था। दिनांक 22 दिसंबर 2022 को पुलिस द्वारा पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में 27 जनवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. देवकुमार कोर्राम तथा स.उ. नि. सीता गोस्वामी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।