नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर अपने घर में रखकर किया दुष्कर्म, आरोपी को मिला 20 वर्ष का कारावास
बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी लुक्की उर्फ लुकेश विश्वकर्मा उम्र 21 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र. 12 संजय नगर डौण्डीलोहारा, को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 (2) के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 13 फरवरी 2022 को पीड़िता की माता थाना डौण्डीलोहारा में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि 11 फरवरी.2022 के सुबह अपने पति के साथ रोजगार गारंटी का काम करने गये थे, काम करके दोपहर करीब 2 बजे वापस घर आये तो घर में उनकी लड़की / पीड़िता अपनी चाची को 12 बजे अपना आधार कार्ड सुधरवाने के लिये डौण्डीलोहारा गयी है, जो शाम तक घर वापस नहीं आयी है, आसपास एवं रिश्तेदारों में पता तलाश किये, कोई पता नहीं चला। दिनांक 13 फरवरी 2022 को एक लड़का फोन करके सूचना दिया कि आपकी लड़की का तबियत खराब होने से शासकीय अस्पताल में भर्ती है, जिसकी सूचना मिलने पर प्रार्थिया के पति अस्पताल जाकर पीड़िता से मिला, तब पीड़िता बतायी कि दिनांक 11 फरवरी। 2022 को लगभग 12 बजे दोपहर में फगेन्द्र तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करूंगा, कहकर मिलने के लिये बुलाया और अपने साथी लुकेश के घर संजय नगर डौण्डीलोहारा में ले जाकर जबरदस्ती गलत काम किया तथा लुकेश विश्वकर्मा ने भी यह जानते हुए कि पीड़िता नाबालिग है एवं गोंड़ जाति की है। दिनांक 23 जनवरी से 12 फरवरी 2022 तक तुमसे शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। प्रार्थिया/पीड़िता की माता के उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षक अरुण नेताम, थाना प्रभारी के द्वारा थाना डौण्डीलोहारा में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में 11 अप्रैल .2022 को प्रस्तुत किया गया। पीड़िता प्रकरण की विवेचना उ.पु. अधीक्षक बोनीफास एक्का के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।