नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिला दस वर्ष का कारावास
बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी गोकुल कुमार तारम आ. रघुनाथ तारम, उम्र 25 वर्ष साकिन-भर्रीटोला, थाना-डौण्डी, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 4 के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- दिनांक 08.10.2022 को पीड़िता के पिता थाना डौण्डी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.10.2022 को उसकी नाबालिग लड़की / पीड़िता शाम करीब 4:00 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है, जिसका आसपास गांव एवं रिश्तेदारों में पता तलाश किये कहीं पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डौण्डी में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 26.10.2022 के 1:30 बजे पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। महिला प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू के द्वारा पीड़िता का बयान लिया गया, तब पीड़िता ने बतायी कि गोकुल तारम से उसकी 02 वर्ष पूर्व जान-पहचान हुआ था तब से घर के मोबाइल से दोनों की बातचीत होती थी। दिनांक 07.10.2022 को गोकुल तारम फोन कर पीड़िता को तुमसे प्यार करता हूँ कहकर मिलने के लिये बुलाया तब पीड़िता उससे मिलने के लिये खेत तरफ गयी जहां आरोपी गोकुल तारम पहले से खड़ा था। गोकुल तारम पीड़िता को तुम्हारे बिना नहीं रह सकता चलो कहकर जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचते हुए पैदल ग्राम कुंजकन्हार लेकर गया फिर वहां से मोटरसायकल में अपने जीजा के घर ग्राम चौड़ी (चारामा) ले गया जहां पर आरोपी गोकुल तारम पीड़िता को तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा बोलकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 19.10.2022 को आरोपी गोकुल तारम ग्राम पुरी के बस स्टैण्ड में छोड़कर मैं तुम्हे नहीं रख सकता कहते हुए मोटरसायकल से चला गया। तब पीड़िता अपने पिताजी को फोन कर बुलायी और घटना के बारे में जानकारी दी। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी गोकुल तारम के खिलाफ अंतर्गत संहिता की धारा 363, 366, 376(2) (Dh) ipc, 4,5(Th), 6 Pocso Act के तहत् प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 14.12.2022 को प्रस्तुत किया गया। पीड़िता प्रकरण की विवेचना उ.नि. कैलाशचंद्र मरई के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।