DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश पर प्रतिबंध

बालोद।
छत्तीसगढ़ षष्टम विधानसभा का द्वितीय सत्र 05 फरवरी से 01 मार्च 2024 तक आहूत किया गया है। जिसके अंतर्गत विधान सभा द्वितीय सत्र के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिंबध रहेगा। अपर कलेक्टर ने सर्व विभाग प्रमुख, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि विधानसभा के द्वितीय सत्र के दौरान वांछित जानकारी शासन को यथा शीघ्र समयावधि में भेजने हेतु अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विधान सभा द्वितीय सत्र 2024 के दौरान कलेक्टर के बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही कार्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए उनके नाम, पदनाम, दूरभाष एवं मोबाईल नंबर की जानकारी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

You cannot copy content of this page