सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रचलित राशनकार्ड हितग्राहियों के राशनकार्ड का किया जाएगा नवीनीकरण हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने एवं राशनकार्ड वितरण की तिथि 25 जनवरी से 29 फरवरी तक
बालोद।
खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य में प्रचलित राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। जिसके अंतर्गत राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने एवं हितग्राहियों को राशनकार्ड वितरण की तिथि 25 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने इस कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा कर जिले के शतप्रतिशत हितग्राहियों को इसका लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जरी किए गए निर्देश के आधार पर राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु राशनकार्ड धारी स्वयं अपने एन्ड्रायड मोबाईल से विभागीय वेबसाइट से एप्प डाउनलोड कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकाय स्तर पर संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक (विक्रेता) के पंजीकृत एन्ड्रायड मोबाइल या टेबलेट के माध्यम से भी हितग्राही आवेदन कर सकेंगे। राशनकार्डधारी हितग्राही ऑनलाईन आवेदन के साथ-साथ संचालक (खाद्य) द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र की लिखित प्रति में संचालक (विक्रेता) के पास जमा की जाऐगी। दुकान विक्रेता द्वारा प्राप्त लिखित आवेदन नवीनीकरण की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में जमा किया जाएगा। उसके पश्चात् छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण तथा पीडीएफ प्रिन्ट की कार्यवाही की जाएगी। राशनकार्ड का पीडीएफ तैयार होने तथा संचालक खाद्य द्वारा मुद्रण पश्चात प्रदाय राशनकार्ड कव्हर के साथ पीडीएफ संलग्न कर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी उपरांत राशनकार्ड वितरण की कार्यवाही की जाएगी। सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर शेष समस्त नवीनीकृत राशनकार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जाना है। सामान्य राशनकार्ड पर 10 रुपये प्रति कार्ड की राशि प्राप्त उपरांत हितग्राही को राशनकार्ड प्रदाय की जाएगी। नवीन राशनकार्ड वितरण के पूर्व पुराने राशनकार्डो को जमा करने के बाद ही नवीन राशनकार्ड प्रदाय किया जाए इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में 01 रजिस्टर का संधारण किया जाना है। जिसमें पुराने कार्ड जमा एवं नवीन राशनकार्ड जारी के दौरान हितग्राही का हस्ताक्षर लिया जाएगा। राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु संचालनालय से मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण उपरांत जिले के प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा प्रत्येक विकाखण्डों में ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं दुकान संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ऐसे राशनकार्डधारी जिसमें एकल सदस्य, निःशक्त अथवा वृध्द होने के कारण उनका राशन सामग्री का उठाव हेतु नॉमिनी नियुक्त की गई है, उनके राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु विभागीय वेबसाइट में पृथक से प्रावधान रहेगा जिसके माध्यम से उनके राशनकार्डो को नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी। उक्त राशनकार्ड के नवीनीकरण के संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायतो एवं नगरीय निकायों में मुनादी कराई जाए एवं कार्यवाही हेतु प्रदाय चेक-लिस्ट प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चस्पा की जाए, जिससे की समय पर राशनकार्ड नवीनीकरण की कार्यवाही पूरा किया जा सके।