नाबालिग वाला इश्क का रिस्क: मांग में सिंदूर भर बना लिया था पत्नी, अब दुष्कर्म करने पर 20 वर्ष सश्रम कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी ईश्वर राम यादव उम्र 23 वर्ष, साकिन वार्ड क 39 कौरीन भाठा राजनांदगांव, थाना-बसंतपुर, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 3,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के मामा के द्वारा दिनांक 28.05.2022 को थाना राजहरा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग भांजी दिनांक 20/05/2022 कोअंतागढ़ शादी में गयी थी, वापस कुसुमकसा आने के बाद दिनांक 21.05.2022 को अपने माता-पिता के घर कौरिनभाठा राजनांदगांव जाना कहकर सुबह 09:00 बजे कुसुमकसा से निकली थी व माता-पिता के घर नहीं पहुंची है। उसकी नाबालिग भांजी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर स.उ.नि. लक्ष्मण प्रसाद नौरंगे के द्वारा धारा 363 भा.दं.सं. का अपराध
पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी ईश्वर राम के कब्जे से बरामद किया गया। जहां स.उ.नि.लता
तिवारी के द्वारा पीड़िता का कथन लिया गया तब पीड़िता ने बतायी कि आरोपी के द्वारा शादी कर पत्नी बनाने का प्रलोभन देकर दिनांक 04.07.2021 को दुष्कर्म किया। दिनांक 21.05.2022 को आरोपी पीड़िता के मांग में सिंदूर भरकर पत्नी होना बताकर बहला-फुसलाकर भगाकर इंदौर (म.प्र) ले गया। वहां से वापस
अपने निवास स्थान में कौरिनभाठा राजनांदगांव लाकर रखा था। जहां पर पीड़िता के साथ लगातार कई बार जबरदस्ती संबंध स्थापित किया। दिनांक 02/06/2022 को थाना दल्लीराजहरा के पुलिस द्वारा पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा दिनांक 04.07.2021 से दिनांक 01.06.2022 के बीच कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के
खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में
दिनांक 12.07.2022 को प्रस्तुत किया गया। पीड़िता प्रकरण की विवेचना निरीक्षक
अरूण नेताम के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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