प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म, मिला आजीवन कारावास
बालोद । किरण कुमार जांगडे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी रामनारायण यादव -चिरईगोडी, थाना-बालोद, जिला बालोद (छ०ग०) को भा.द.वि. की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में आजीवन कारावास व 3,000/- रू० अर्थदण्ड एवं एक वर्ष अतरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का सक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के पिता के द्वारा दिनांक 01.10.2020 को थाना बालोद में उपस्थित होकर लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी नाबालिग पुत्री पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग जानते हुए उसके मना करने के बाद भी जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाने से पीड़िता 2-3 माह की गर्भवती हो गई है। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी रामनारायण यादव के विरूद्ध निरीक्षक पद्मा जगत के द्वारा थाना बालोद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि पीड़िता और आरोपी दोनों के बीच पहले दोस्ती हो गयी। आरोपी पीड़िता के सहेली के यहां मार्च 2018 में मिलने के लिये बुलाया उस समय सहेली के घर पर कोई नहीं होने से प्रपोज कर तुमसे प्यार करता हूँ कहकर पहली बार पीड़िता के साथ जबरदस्ती पीडिता के मना करने के बाद संबंध बनाया। उसके बाद जब भी सहेली के घर कोई नहीं होता तब आरोपी उसकी सहेली को किसी काम से बाहर भेज देता था और पीड़िता के साथ संबंध बनाता था। इस प्रकार रामनारायण यादव ने पीड़िता के साथ मार्च 2018 से 23 जुलाई 2020 तक लगातार कई बार उसके मना करने के बाद भी जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जिससे पीड़िता 2-3 माह की गर्भवती हो गयी है। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 23.11.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक जी. एस. ठाकुर के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।