बालोद कोर्ट में सजा: शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में नाबालिग को फंसाकर बनाया संबंध, दस वर्ष का मिला सश्रम कारावास
बालोद। किरण कुमार जांगड़े विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी गैंदूराम आ० जगतूराम साहू उम्र 24 वर्ष निवासी बिरनपुर कला, बीच बस्ती वार्ड 07 महावीर चौक, थाना गंडई, जिला राजनंदगांव (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 376 (2) के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के द्वारा दिनांक 07 जून .2019 को थाना गुण्डरदेही में आकर लिखित शिकायत पेश की. कि वर्ष 2017 में बालोद के एक कपड़ा दुकान में काम करती थी और बालोद से प्रति दिन अपने घर आना जाना करती थी और मेरे साथ मेरी साहेली भी काम करती थी। मार्च माह 2017 में मैं बालोद से वापस बस से घर आ रही थी, उस वक्त पहली बार अरोपी गैंदूराम साहू से मुलाकात एवं परिचय हुआ उसी सयम गेंदूराम साहू ने मेरा मोबाईल नंबर मेरे सहेली से लेकर फोन कर मुझे प्रेम भरी चिकनी-चुपड़ी बात कर अपने प्रेम जाल में फसाया और गेंदू राम ने मुझसे विवाह करने का झासा देकर मेरे घर में मेरे परिवार वालो के अनुपस्थिति में सुने घर में आकर माह अप्रैल 2017 में जब मैं नाबालिक थी उस समय मेरे साथ जबरदस्ती शरीरिक संबंध बनाया मैंने उसे शरीरिक संबंध बनाने से मना किया तो वह मुझसे शादी करने का वादा किया और शादी करूंगा कहकर मेरे साथ पांच से छः बार घर में शारीरिक संबंध बनाया था। गैंदू राम मेरे नाबालिक अवस्था में निरंतर दैहिक शोषण करता रहा। पीड़िता के आवेदन पर थाना गुण्डरदेही के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र० 218 / 2019 अंतर्गत भा० द० वि० की धारा 366, 376 एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा 4 और 6 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 03. अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक शोभा यादव द्वारा किया गया। न्यायालय में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।