बालोद के रिहायसी मकान में रखे 100 नग देशी प्लेन जब्त, आबकारी विभाग ने की कोचिए के विरूद्ध कार्रवाई
बालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत आबकारी विभाग की टीम के द्वारा शराब कोचियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 19 जुलाई को जिले के बालोद थाना क्षेत्र के साकिन वार्ड नंबर 13 बालोद के रिहायसी मकान में रखे 100 नग देशी प्लेन, कुल 18 लीटर जप्त कर कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि छत्तीसगढ़ आबकरी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1), 34 (2) एवं 59 (क) के तहत आरोपी साहिल बारले पिता माधव राम बारले, जाति सतनामी, उम्र 19 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 13 बालोद के विरूद्ध प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बालोद द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है।