बालोद| राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा बालोद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय पट्टेदारों को भू-स्वामी अधिकार प्रदान किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय पट्टादारों को भू-स्वामी अधिकार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। डिप्टी कलेक्टर एवं भू-अभिलेख शाखा के प्रभारी अधिकारी श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार सरकारी पट्टेदारों को भू-स्वामी अधिकार देने छत्तीसगढ़ नगरेत्तर क्षेत्रों में शासकीय पट्टे पर आबंटित कृषि भूमि के भू-स्वामी अधिकार नियम 2023 की अधिसूचना 29 मार्च 2023 को जारी कर दी गई है। संहिता एवं नियम के प्रावधान के अनुसार कृषि प्रयोजन के अंतर्गत सरकारी पट्टादारों को समयबद्ध तरीके से लाभ देने के लिए समय-सारणी तय की गई है।
श्रीमती ठाकरे ने बताया कि जारी किए गए समय-सारणी के अनुसार सभी ग्रामों में मुनादी की तिथि 15 जून तक, पट्टाधारियों से आवेदन लिए जाने की तिथि 15 जून से 30 दिन जून तक, अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा जाँच पश्चात् कलेक्टर को प्रकरण प्रेषित करने की तिथि 01 जुलाई से 15 जुलाई तथा कलेक्टर न्यायालय द्वारा विनिश्चय 15 जुलाई से 31 जुलाई तक एवं प्रमाण पत्र वितरण करने की तिथि 01 अगस्त से 15 अगस्त तक निर्धारित की गई है। उन्होंने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्धारित तिथि अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय पट्टेदारों को भू-स्वामी अधिकार प्रदान करने की कार्रवाई शुरू, सरकारी पट्टेदारों को समयबद्ध तरीके से लाभ देने हेतु समय-सारणी निर्धारित
