नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर दस वर्ष का कारावास, पीड़िता को मुंबई ले गया था आरोपी
बालोद। मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी लिमेन्द्र कुमार गोटामे पिता हरी राम गोटामे, उम्र 27 वर्ष, निवासी लुरकाझार, थाना डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रू० अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार एक गांव के पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 09.02.2019 को थाना डौण्डीलोहारा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 09.02.2019 को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। सहायक उप निरीक्षक हेमलाल साहू के द्वारा पीड़िता के पिता के बताये अनुसार अभियुक्त अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्र0 21 / 2019 अंतर्गत संहिता की धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 17.07.2019 को अपराध अंतर्गत संहिता की धारा 363, 366 (क) 376 भा.द.व. तथा संरक्षण अधिनियम की धारा 5 (ठ) 6 के तहत् प्रस्तुत किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस वाले आरोपी के मोबाईल नंबर को ट्रेस कर आरोपी को मुम्बई के चेप्टर 4 कॉलोनी के नये बिल्डिंग में आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता को थाना डौण्डीलोहारा लाकर पीड़िता का कथन लिया गया। जहां पीड़िता ने कथन किया कि उसे नाबालिग जानते हुए शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार जबरदस्ती बलात्कार किया। उक्त आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।