साइबर क्राइम जागरूकता अभियान- आईटीआई के छात्रों को साइबर क्राइम व सुरक्षा के संबंध में दी गई जानकारी

ऑनलाइन ठगी के शिकार होने पर साइबर हेल्प लाइन 1930 व वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करने की जानकारी
महिला एवं बाल अपराध संरक्षण व अधिकार अधिनियम, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 के संबंध में जानकारी साझा की गई

बालोद। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन व अति पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, डीएसपी राजेश बागड़े के मार्गदर्शन में साइबर सेल प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी व टीम बालोद एवं महिला बाल विकास विभाग चाइल्ड लाइन बालोद द्वारा सृजन आईटीआई सिवनी के छात्रों को साइबर जागरुकता अभियान के तहत ऑनलाइन फ्रॉड, एटीएम का सुरक्षित उपयोग, सोशल मीडिया उचित उपयोग, व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर के जरिए अश्लील वीडियो कॉल कर ब्लैकमेलिंग कर पैसों की डिमांड करने जैसे साइबर अपराधों से बचाव हेतु महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। साथ ही महिला एवं बाल अपराधो के संबंध में जानकारी, किशोर न्याय अधिनियम 2015 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 बाल तस्करी से संबंधित जानकारी, सखी सेंटर महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण, व घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जानकारी साझा कर छात्रों को जागरुक किया गया। उक्त कार्यक्रम में साइबर सेल बालोद से प्रधान आरक्षक रूम लाल चुरेंद्र, आर. योगेश गेडाम, बाल संरक्षण अधिकारी नरेंद्र साहू, बिंदेश्वरी साहु केस वर्कर सखी सेंटर, जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन बाल अधिकारी वेद प्रकाश साहू, एवं टीम मेंबर मनीष, शिव, भामिनी, प्रतीमा, कॉलेज के प्राचार्य व 80 से 90 छात्र छात्राए उपस्थित रहे।
मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं दुरूपयोग पर किया गया जागरूक

इसी दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, एवं चाइल्ड लाइन इंडिया फाउण्डेशन के सहयोग से सृजन सामाजिक संस्था द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 बालोद की टीम द्वारा सृजन आई,टी,आई सिवनी,बालोद के छात्र छात्राओं के साथ मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं दुरूपयोग के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक वेदप्रकाश साहू द्वारा कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए जानकारी दिया गया कि चाइल्ड लाइन आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है जो सप्ताह के सातो दिन व 24 घंटे चलने वाली निःशुल्क दूरभाष सेवा है जो 0 से लेकर 18 वर्षो तक के बच्चो के सर्वोत्तम हित के लिये कार्य करती है। इसमें ऐसे बच्चे आते है जिन्हे देखभाल ,सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता हो जैसे- कोई बच्चा अनाथ हो,परित्यक्त/छोडे गये ,भिक्षावृत्ति मे लिप्त, बालश्रम,मानसिक /शारिरीक रूप से प्रताडित बच्चे ,दुर्व्यापार में लिप्त /धकेले बच्चे ,उपेक्षित ,बालविवाह ,गुमशुदा,शोषित ,व घर से भागे बच्चे ऐसे कोई भी बच्चे जिन्हे देखभाल ,संरक्षण,व सुरक्षा की जरूरत हो। साथ ही चाईल्ड लाईन द्वारा बच्चो को चाईल्ड लाईन टोल फ्री नं.1098 ,बालको से संबधित समस्या एवं बाल अधिकार ,गुड टच ,बैड टच ,व कोविड.19, के बारे में जानकारी दी गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी नारेन्द्र साहू द्वारा छात्र छात्राओ को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 , किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास, बाल अधिकार व इस उम्र में बच्चो से होने वाली गलतियों व उनके दुष्परिणामों के बारे में बताया गया । उक्त कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन समन्वयक वेद प्रकाश साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी नारेन्द्र साहू, साइबर सेल बालोद से योगेश गेडाम, रोम लाल चुरेन्द्र, सृजन आई टी आई संचालक पियुष जैन, अधीक्षक आलोक दुबे, सखी वन स्टॉप सेन्टर से बिंदेश्वरी साहू, पदमणी सेन एवं चाइल्ड लाइन से, काउंसलर भामिनी साहू एवं टीम मेंबर प्रतिमा मंडावी, गौतम कुमार, गिरधारी साहू,, पूजा साहू मनीष सिन्हा और शिव साहू उपस्थित हुए।