DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

पढ़िए एक क्लिक पर जिला प्रशासन बालोद के आदेशों की खबर एक साथ- कब-कब के लिए घोषित हुए स्थानीय अवकाश, किसे किया गया जिला बदर, जनचौपाल स्थगित ,,,,

बालोद- कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कैलेण्डर वर्ष 2022 हेतु जिला बालोद के लिए 31 अगस्त 2022 को गणेश चतुर्थी, 04 अक्टूबर 2022 को दुर्गा नवमी एवं 25 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन पूजा(दीपावली का दूसरा दिन) के दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश कोषालय, उप कोषालय एवं बैंकों के लिए लागू नहीं होगा।


जनचौपाल कार्यक्रम स्थगित
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु संयुक्त जिला कार्यालय में प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक जनचौपाल कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। उन्होंने बताया कि आवेदक अपना आवेदन आवक-जावक शाखा में जमा कर सकता है।

जिला दण्डाधिकारी ने की छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही

जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिनेश बसोंडे उर्फ बाडू पिता सुनील बसोंडे, उम्र 19 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 21 राजहरा, थाना राजहरा, जिला बालोद तथा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 के तहत देवेन्द्र कुमार साहू पिता अर्जुनराम साहू उम्र 27 वर्ष ग्राम पड़कीभाट, थाना गुरूर, जिला बालोद को आगामी एक वर्ष के लिए जिला बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाव, कांकेर जिलो की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में लिनेश बसोंडे उर्फ बाडू पिता सुनील बसोंडे, उम्र 19 वर्ष, साकिन वार्ड क्रमांक 21 राजहरा, थाना राजहरा क्षेत्र का एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसकी अपराधिक गतिविधियां विगत कई वर्षो से आरंभ होकर अब तक की स्थिति में निरंतर बढ़ते जा रही है। यह व्यक्ति आदतन लाठी डंडा से लेश होकर मारपीट, लड़ाई, झगड़ा, गुण्डागर्दी जैसे अपराधिक कृत्य करते आ रहा है। इसके विरूद्ध लगातार लड़ाई, झगड़ा मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा डालना जैसे अपराध घटित करने थाना राजहरा में कुल 06 प्रकरण दर्ज है। लिनेश बसोंडे उर्फ बाडु के उक्त कार्य को रोकने के लिए जनसाधारण के हित में छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5,6 के तहत् जिला बदर की कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा देवेन्द्र कुमार साहू पिता अर्जुनराम साहू उम्र 27 वर्ष ग्राम पड़कीभाट, थाना गुरूर, जिला बालोद के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 5 के तहत् जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में देवेन्द्र कुमार साहू पिता अर्जुनराम साहू एक आदतन अपराधी है। मारपीट कर जीवन यापन करना इसकी आदत है। अनावेदक का स्वच्छंद रूप से विचरण करना समाज में भय व्याप्त होना है। अनावेदक के आदत में कभी भी किसी बात को लेकर अकारण मारपीट कर परिशांति भंग करना इसके आदत में शुमार है। अनावेदक के विरूद्ध थाना गुरूर जिला बालोद में कई अपराध दर्ज है।
जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि प्रकरण के अध्ययन एवं मनन करने के बाद यह समाधान हो गया है कि लिनेश बसोंडे उर्फ बाडू और देवेन्द्र कुमार साहू की गतिविधियां अन्य कानूनी प्रावधानों से नहीं सुधर रही है। ऐसी स्थिति में अनावेदक की अपराधिक गतिविधियों से शंाति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएॅ बनी हुई है। उपरोक्त स्थितियों में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए (जिला बदर) आदेश पारित किया है। आदेश में कहा गया है कि अनावेदक आदेश के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर जिला बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाव, कांकेर जिलो की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाएं एवं एक वर्ष की कालावधि अर्थात 04 जनवरी 2023 के पहले प्रवेश न करे। आदेश का पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जाएगी।

मदिरा के अवैध निर्माण और विक्रय पर प्रभावी कार्यवाही जारी
कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिले में मदिरा के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय एवं सावर्जनिक जगहों में पीने-पिलाने वालों के विरूद्ध आबकारी विभाग द्वारा निरंतर प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 01 अप्रैल से 31 दिसम्बर 2021 तक आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 433 प्रकरण दर्ज कर कुल 275.38 लीटर मदिरा जप्त की गई। जिसमें सार्वजनिक स्थलों में मदिरापान के 215 प्रकरण, गुमटी, होटल, ढाबों में अवैध रूप से मदिरा पिलाने के 176 प्रकरण और मदिरा के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय के 42 प्रकरण शामिल है। उन्होंने बताया कि मदिरा का अवैध कारोबार करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।

You cannot copy content of this page