DAILY BALOD NEWS

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नशे का मजा, बना सजा- शराब का नशा उतरते ही बालोद कलेक्ट्रेट के इन दो कर्मचारियों को अफसर ने थमाया निलंबन आदेश

शराब के नशे में धुत पाए गए थे कलेक्ट्रेट के दो कर्मचारी, डिप्टी कलेक्टर ने किया निलंबित

बालोद। कलेक्ट्रेट के दो कर्मचारियों को अनुशासनहीनता महंगा पड़ गया। दरअसल में बालोद कलेक्ट्रेट के दो कर्मचारी अक्सर शराब के नशे में रहते थे। हद तो तब हो गई जब यह दोनों नशे में इतने धुत पड़े हुए थे कि उन्हें किसी की खबर ही नहीं थी। जब थोड़ा होश में आया तो यह खुद को अस्पताल में पाए। लेकिन वहां भी है अस्पताल पहुंचाने वाले अफसरों और कर्मचारियों से बहस बाजी कर रहे थे। जब इनके होश ठिकाने आए तो उनके हाथ निलंबन का पत्र थमा दिया गया। यह पूरा मामला बालोद कलेक्ट्रेट का ही है। जहां पर शराब के नशे में धुत रहने वाले 2 कर्मचारियों को कलेक्टर के अनुमोदन पर डिप्टी कलेक्टर अभिषेक दीवान ने निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार पहले आदेश में धनीराम जांगड़े भृत्य जिला कार्यालय बालोद को निलंबित किया गया है। उनके बारे में लिखा गया है कि दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को कार्यालय में उपस्थित होकर अभद्र व्यवहार किये जाने तथा पूर्व में बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहना, उनके पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता एवं कदाचरण को प्रदर्शित करता है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण नियम) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरित होने के कारण धनीराम जांगड़े भृत्य जिला कार्यालय बालोद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) बालोद निर्धारित किया गया है। निलम्बन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

भृत्य भी निलंबित, ये है आदेश

इसी तरह प्रवीण कुमार नेताम सहायक ग्रेड-03 जिला कार्यालय बालोद के लिए जारी आदेश अनुसार 7 अक्टूबर को बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के अनाधिकृत रूप से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बालोद निर्धारित किया गया है। निलम्बन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

इधर कलेक्टर ने किया संयुक्त जिला कार्यालय के विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण

कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने कार्यालयों एवं शाखाओं में स्टाफ की उपस्थिति व संख्या तथा उनके दायित्वों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे कार्यालय तथा परिसर में स्वच्छता बनाए रखें। उन्होंने खनिज विभाग, आदिवासी विकास विभाग, क्रेडा विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आबकारी विभाग, जिला रोजगार कार्यालय, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, खाद्य विभाग, भू-अभिलेख शाखा आदि का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि कार्य के सिलसिले में कलेक्टोरेट पहुॅचे आमजनों को परेशानी नहीं होना चाहिए। उनकी समस्याएं संवेदनशीलता के साथ सुने एवं उसका निराकरण करें। उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर में पहुॅचे आमजनों से बातचीत की तथा संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला रोजगार कार्यालय में पंजीयन हेतु आवेदको की सुविधा के लिए काउंटर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से कराएॅ। उन्होंने कार्यालयों में पंजियों को व्यवस्थित रूप से संधारित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एस.डी.एम श्री आर.एस.ठाकुर मौजूद थे।

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