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कोरोना से मृत 13563 व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को मिलेगी 50 हजार रुपये की अनुदान सहायता, देखिये कैसे करना है आवेदन, बालोद में 396 मौत

बालोद/रायपुर – वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये अनुदान सहायता राशि दी जायेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है। अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार के आपदा एवं प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा शुक्रवार को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर इस आशय का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके लिए कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संबोधित निर्धारित प्रारुप मे आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन के साथ सीडीएसी द्वारा जारी कोविड-19 के संबंध मे प्रमाण पत्र, आवेदक के आधार नम्बर की छाया प्रति एवं आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करना होगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी अनुसार कोविड-19 से बालोद जिले मे अब तक 396 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं पूरे छग में 13 हजार 563 लोगों की मौत हुई है.   जारी परिपत्र मे यह भी कहा गया है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)/ जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करेंगे एवं अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। परिपत्र मे यह भी कहा गया है कि प्रत्येक तहसील कार्यालय तथा जिला कार्यालय मे कार्यालयिन समय मे एवं नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय मे भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। प्राप्त सभी आवेदनों को कलेक्टर अपनी स्वयं की निगरानी मे जांच एवं सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

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