मतदाता सूची तैयार किए जाने प्रशिक्षण आयोजित, इस बार बदले हैं सूची में नाम जुड़वाने नियम, देखिये क्या करना होगा आपको?
बालोद– कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) श्री जनमेजय महोबे के मार्गदर्शन में विगत दिनों संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मतदाता सूची तैयार किए जाने एवं नियम में संशोधन की जानकारी के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) श्री ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि प्रशिक्षण में छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के नियम में संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में किए गए संशोधन अनुसार अब पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में उन्ही मतदाताओं के नाम दर्ज होगें, जिनका नाम दिनांक 01 जनवरी 2021 की स्थिति में उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो, जहां वह ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदान केन्द्र में स्थित है। जिन मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित दिनांक 01 जनवरी 2021 की स्थिति में निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से प्ररूप-क (नाम जोड़ने), प्ररूप-ख(संशोधन का प्ररूप) एवं प्ररूप-ग में (विलोपन का प्ररूप) से संबंधित कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा।
जिन मतदाताओं के नाम विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उन्हें नियत अवधि से पूर्व विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाना होगा। नाम दर्ज हो जाने के प्रमाण के स्वरूप विधानसभा क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के इस आशय के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्ररूप-क-1 में केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इन मतदाताओं के आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं लिए जाएगंे। ऐसे आवेदन विहित स्थानों पर आवेदन प्राप्त करने के लिए नियुक्त अभिहित अधिकारी द्वारा नहीं लिए जाएगें। प्ररूप-क-1 में ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना नाम विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम अनुसार सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से दावा/आपत्तियां निपटारा करने की अंतिम तिथि तक की अवधि में जुड़वा लिया हो, वे ही प्ररूप-क-1 में ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्ररूप-क-1 में प्राप्त आवेदन की जांच रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं करेगा तथा आवेदक का नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने की पूर्ण जांच उपरांत संतुष्टि होने पर ही नाम सम्मिलित करेगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन और दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 28 अगस्त 2021 से दावें/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 08 सितंबर 2021 अपरान्ह 03 बजे तक लिए जाएगें तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 12 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। जिले में 09 सरपंच एवं 50 पंचो के रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन 2021 सम्पन्न कराया जाना है। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद श्री रामसिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा) गुरूर श्री अमित श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर श्री सुब्रत प्रधान सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।