तार्री में मस्जिद के पास जुआ खेलने से मना करने पर जुआरियों ने लाठी डण्डे से पुलिस वालों पर ही कर दिए थे प्राण घातक हमले, मारपीट करने वाले जुआरियों को मिला दस-दस वर्ष का कारावास

बालोद/गुरुर। किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपीगण जालम सिंह ठाकुर पिता स्व. देवसिंह ठाकुर, उम्र-53 वर्ष,अंगेश्वर कुमार निषााद पिता स्व. मीनू राम निषाद, उम्र-38 वर्ष, रितुराज ठाकुर पिता डामन लाल ठाकुर, उम्र-27 वर्ष, संजय कुमार धोबी पिता सुखराम धोबी, उम्र 22 वर्ष, शत्रुहन निषाद पिता बहरू राम निषाद, उम्र-39 वर्ष, राजेन्द्र कुमार पिता सुकलू राम, उम्र-25 वर्ष, हेशंकर पाण्डेय उर्फ हेमंत पिता कुंवर सिंह पाण्डेय, उम्र-22 वर्ष, भूपेन्द्र कुमार उर्फ विक्की बावरे पिता थानसिंह बावरे, उम्र-19 वर्ष, मेघनाथ ठाकुर पिता गाहिरू राम ठाकुर, उम्र 40 वर्ष, दिलीप कुमार यादव पिता स्व. फागुराम ठाकुर, उम्र 50 वर्ष, विक्रम सिंह ठाकुर पिता स्व. देवसिंह ठाकुर, उम्र-42 वर्ष, प्रहलाद निषाद पिता स्व. विदेशी राम निषाद, उम्र-40 वर्ष, कुल 13 लोगों ,सभी निवासी ग्राम-तार्री, थाना-गुरूर को पुलिस वालों पर प्राण घातक हमले के आरोप में दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल में मामला 2017 का गोवर्धन पूजा के दिन का है। जब पुलिस जुआ खेल रहे लोगों पर रेड करने पहुंची थी। वहां पकड़े गए जुआरियों पर पुलिस मौके पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही थी। इस बीच जब एक पुलिस वाले द्वारा जुआरियों को घटना स्थल मस्जिद के पास जुआ खेलने से मना किया गया तो जुआरियों ने मिलकर पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया और बलवा जैसी स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद आरोपियों पर जुआ एक्ट के अलावा अन्य धाराओं के तहत भी मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

इन धाराओं के तहत हुई सजा

आरोपियों को धारा-148 भा.दं.सं. के अपराध में दो वर्ष का कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा-186 भा.दं.सं. के अपराध में तीन माह का कारावास, धारा-332/149 भा.दं.सं. के अपराध में एक वर्ष का कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा-353/149 भा.दं.सं. के अपराध में एक वर्ष का कारावास व 500/-रूपये अर्थदण्ड व 500/- रूपये तथा धारा-395 भा.दं.सं. के अपराध में 10 वर्ष का कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 21 अक्टूबर 2017 को प्रार्थी उपनिरीक्षक पोन्द्र कुर्रे थाना-गुरूर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह घटना दिनांक 20 अक्टूबर 2017 को थाना गुरूर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए गोवर्धन पूजा, कानून व्यवस्था पर हमराह प्रधान आरक्षक क्रमांक 1486 एवं आरक्षक क्रमांक 489, 254, 94, 73, 487 एवं 419 के साथ स्वयं के साधन से रवाना हुआ था। उसी दौरान उसे मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तार्री के मस्जिद के पास कुछ जुआड़ियान जुआ खेल रहे हैं।

घेराबंदी के बाद समझाइश पर शुरू हो गई मारपीट

उक्त सूचना पर हमराह स्टॉफ गवाहो के साथ घटनास्थल पर जाकर घेराबंदी किए तब जुआड़ियान जालम सिंह ठाकुर, रितुराज ठाकुर, मेघनाथ ठाकुर, हेमंत पाण्डेय, विक्की जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़े गये तब उनके विरूद्ध घटनास्थल पर ही जुआ एक्ट की कार्यवाही के दौरान उनके अन्य साथी अंगेश्वर निषाद अन्य लोगों के साथ लाठी डंडा से लैस होकर आया और तुम लोग यहां क्या कर रहे हो कहकर सभी उत्तेजित होकर एक राय से उसे गालियां देते हुए तुम लोग यहां क्या कर रहे हो और जुआ खेलने से रोकने वाले कौन होते हो कहते हए घातक आयुध लाठी, डण्डा एवं अन्य वस्तु से उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग कर उनके वैधानिक कार्य में बाधा डालने लगे।जिससे प्रधान आरक्षक 1486, के सिर में, पीठ में, बदन में एवं आरक्षक 254 सुरेश पाटले के गले में, माथे में तथा आरक्षक 419 के सिर एवं दोनों हाथ में चोट आयी थी एवं मारमीट करते समय आरक्षक 419 कोमल साहू के रेडमी कंपनी के मोबाईल इंडसेट कीमती 15.000/- रूपये लूट कारित किए तथा आरक संदीप यादव एवं सुरेश पाटले के पल्सर मोटरसायकल के टंकी एवं वाईजर को पत्थर से ठाकेर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिए। प्रार्थी के उपरोक्त लिखित शिकायत पर थाना-गुरूर के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-422/2017, अंतर्गत धारा-294, 506, 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 394 एवं 427 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 04 मई 2022 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा किया गया।

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