दिल्ली अपने प्रेमी से मिलने निकली थी नाबालिग, देह व्यापार गिरोह ने 60 हजार में बेचा,बनी हवस का शिकार, दो आरोपियों को हुई बालोद कोर्ट में सजा
बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी रविशंकर यादव उम्र 23 वर्ष, निवासी लुहर्रा, थाना- मडावरा, जिला- ललितपुर, (उत्तरप्रदेश) को लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया इसी तरह श्रीमती मीरा बाई बंसोड़ पति स्व. राजेश बंसोड, उम्र 47 वर्ष, निवासी उत्तमधना जाखमलोन, थाना- ललितपुर जिला ललितपुर (उत्तरप्रदेश) को भा.द.वि. की धारा 376 / 109 के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 /- रू० अर्थदण्ड , व्यतिक्रम पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी. एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को पीड़िता के पिता थाना बालोद में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक 20 अक्टूबर.2021 को 09:30 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गयी है, जो अब तक घर नहीं आयी है आसपास एवं रिश्तेदारों में पता तलाश किये, कोई पता नहीं चला। प्रार्थी / पीड़िता के पिता के उपरोक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना बालोद में गुम इंसान कायम कर पता तलाश में लिया गया तथा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान महिला प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठारी द्वारा पीड़िता को आरोपी रविशंकर के कब्जे से बरामद कर पीड़िता का कथन लिया गया, जहां पीड़िता ने बतायी कि वह कक्षा 10 वीं में पढ़ती है। माह 2021 में हरियाणा का लड़का जीवन ग्राम हीमकेरिया हरियाणा का लड़का गांव में धान कटाई मशीन लेकर काम करने आया था। स्कूल आते-जाते समय जीवन से जान-पहचान हुई. जिससे वह फोन नम्बर ले लिया। एक सप्ताह बाद जीवन अपने गांव हीमकेरिया हरियाणा चला गया। वहां जाने के बाद जीवन पीड़िता को अपने पास बुलाने के लिये फोन किया और बोला कि तुम दिल्ली तक आ जाओ। तब दिनांक 13 अगस्त.2021 को दिल्ली जाने के लिये निकली और नागपुर पहुंचने के बाद नागपुर चाईल्ड लाईन के माध्यम से नागपुर थाना में सम्पर्क कर थाना नागपुर से थाना बालोद भिजवा दिये। जब जीवन दोबारा फोन किया तब दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को अपने स्कूल जाने के नाम से घर से -निकली लेकिन स्कूल न जाकर लाटाबोड़ बस स्टैण्ड से बस बैठकर रायपुर गई वहां से ट्रेन बैठकर 22 अक्टूबर 2021 के सुबह 6 बजे दिल्ली रेल्वे स्टेशन पहुंची। वहां पहुंचकर पीड़िता जीवन को फोन लगाई तो फोन बंद आ रहा था तब वह इधर उधर भटकती रही तभी एक महिला व पुरूष पीड़िता के पास आये और पूछे तुम कहां से आयी हो और कहां जाना है? तुम्हारे साथ कौन है? तब वह अपने साथ घटी कहानी को बतायी। तब वे दोनों जीवन के पास पहुंचा देंगे कहकर दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को ललितपुर (उत्तरप्रदेश) ले गये और पीड़िता के पास रखे आधार कार्ड, मोबाईल फोन व 3,000/- रू० को अपने पास रख लिये और पीड़िता को ग्राम लोहर्रा थाना मड़ावरा जिला ललितपुर, उत्तरप्रदेश में एक दादा के घर ले जाकर 60 हजार रुपए में बेच दिये। वहां एक सप्ताह तक रही जहां पर आरोपी दीपक साहू ने पीड़िता के साथ लगातार सात दिनों तक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। दीपक साहू, दादा के साथ मिलकर एक अन्य लड़के रविशंकर यादव को अनाथ लड़की है, कहकर शादी करा दिये। तब से आरोपी रविशंकर के साथ उसकी पत्नी बनकर रही। दिनांक 01 नवंबर 2021 से 03 दिसंबर .2021 तक रविशंकर के साथ थी। जहां पर आरोपी द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। वहां रहने के दौरान पता चला कि वह महिला, दीपक साहू व दादा तीनों मिलकर लड़कियों को बहला-फुसलाकर लाते है और देह व्यापार कराते हैं। पीड़िता के उपरोक्त कथनों के आधार पर थाना बालोद में प्र. आरक्षक – बलराम मरकाम के द्वारा आरोपीगण के खिलाफ आरोपित अपराध पाये जाने पर विभिन्न धाराओं के तहत् अभियोग प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के खिलाफ अपराध पाये जाने पर केस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।