आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध जिले में की जा रही है लगातार कार्रवाई
बालोद।
कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि शराब कोचियों के विरूद्ध अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए जिले में 13 फरवरी को थाना दल्लीराजहरा क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी रामेश्वर सोनकर, उम्र 30 वर्ष, साकिन रजोली वार्ड नंबर 22 के पास से 80 नग पाव देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 14.40 लीटर जप्त तथा एक दोपहिया वाहन होण्डा साईन जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1), 34(2) एवं 59 (क) के तहत प्रकरण कायम आरोपी को जेल निरुध्द किया गया है। उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक श्री शशांक साव द्वारा की गई। आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में 01 अप्रैल 2023 से 13 फरवरी 2024 तक जिले में कुल 1438 जगहों में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 686 प्रकरण दर्ज कर कुल 1134.93 लीटर मदिरा एवं 16 वाहन जप्त की गई है। जिसमें सार्वजनिक स्थलों में मदिरापान के 298 प्रकरण, गुमटी, होटल, ढाबों में अवैध रूप से मदिरा पिलाने के 219 प्रकरण, मदिरा कोचियों के विरुद्ध कार्रवाई के 158 प्रकरण तथा जेल दाखिल के 22 प्रकरण शामिल है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के विरुध्द अभियान निरंतर जारी रहेगा।