बालोद। दल्लीराजहरा क्षेत्र के प्रार्थी ने थाना राजहरा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 21.05.22 को प्रातः 09.00 बजे इसकी भांजी अपने माता-पिता के घर जाने के लिये निकली थी जो अपने माता-पिता के घर नहीं पहुंची है, कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी भांजी को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने की घटना पर अपराध धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में प्रकरण में अपहृता एवं संदेही आरोपी के मोबाईल नम्बर की. सायबर सेल से सीडीआर प्राप्त किया गया, बाद राजहरा से टीम गठित कर रवाना राजनांदगांव रवाना कर अपहृता को आरोपी ईश्वर राम यादव उम्र 22 वर्ष साकिन वार्ड क0 39 कौरिनभाटा राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव के कब्जे से बरामद कर अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ प्यार करना तथा पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने से प्रकरण में धारा 366,376 (2) (ढ). 376 ( 3 ) भादवि जोड़ी गई. बाद आरोपी को दिनांक 03.06.2022 के 1.00 बजे विधिवित गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी कार्यवाही में थाना राजहरा से निरीक्षक अरुण कुमार नेताम, सउनि लक्ष्मण प्रसाद नौरंगे, सउनि लता तिवारी, सउनि सीता गोस्वामी, आर0 98 गिरधर साहू की भूमिका रही।
प्यार व शादी के नाम झांसा देकर नाबालिग का अपहरण और शारीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार
