बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी भूपेन्द्र नेताम उर्फ भुमेन्द्र पिता गंभीर नेताम, उम्र-19 वर्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (झ) (ञ) (ठ) के अपराध में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता की माता थाना बालोद में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग 4 वर्ष 5 माह की पुत्री शारीरिक रूप से कमजोर व गुंगी है। जिसका उपचार करीब 3 वर्षो से मेकाहारा अस्पताल रायपुर में ईलाज करा रही है। घटना 23 मार्च 2019 के शाम को वह पीड़िता को खाट पर सुलाकर बर्तन धोने बाहर खेत में टंकी के पास गई थी तभी करीबन 5:30 या 6 बजे के मध्य उसकी पुत्री पीड़िता की रोने की आवाज सुनाई दी, तब वह दौड़कर घर के अंदर आई तो देखी कि उसकी पुत्री खाट पर नहीं थी। परछी तरफ जाकर देखी तो अभियुक्त उसकी पुत्री को जमीन में लेटाकर उसके ऊपर सोकर गलत काम कर रहा था, तब उसने अभियुक्त से कहा कि मेरी पुत्री के साथ क्या कर रहे हो, तब अभियुक्त उसे देखकर अपने पहने हुए लोवर को चढ़ाते हुए हाथ में पकड़ कर भाग गया। पीड़िता के पिता के आने पर उसको घटना के बारे में बतायी। पीड़िता की माता के मौखिक रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बालोद में उप निरीक्षक शोभा यादव द्वारा आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भूमेन्द्र नेताम के खिलाफ अपराध क० 132 / 2019 धारा 450, 376, 506 आईपीसी 4/6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी आर. के. यादव द्वारा प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
बालोद में 4 साल की मुकबधिर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
